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दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण की मार, लागू हुआ ग्रैप-3, सरकार ने सख्त किए कानून

Delhi Pollution: ग्रैप के तीसरे चरण को लागू करने के बाद बीएस 3 पेट्रोल और बीएस 4 डीजल वाहनों के इस्तेमाल पर रोक लगा दी जाती है। इसके अलावा, बिल्डर प्रोजेक्ट, सड़क निर्माण और अन्य निर्माण परियोजनाओं पर भी पूरी तरीके से रोक लगा दी जाती है।

16 Dec, 2024
( Updated: 17 Dec, 2024
10:13 AM )
दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण की मार, लागू हुआ ग्रैप-3, सरकार ने सख्त किए कानून
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Delhi Pollution: देश की राजधानी दिल्ली में वायु प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ता ही जा रहा है। बढ़ रहे प्रदूषण को देखते हुए दिल्ली-एनसीआर में ग्रैप का तीसरा चरण लागू कर दिया गया है। कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट की उप-समिति ने यह फैसला लिया। ग्रैप के तीसरे चरण को लागू करने के बाद बीएस 3 पेट्रोल और बीएस 4 डीजल वाहनों के इस्तेमाल पर रोक लगा दी जाती है। इसके अलावा, बिल्डर प्रोजेक्ट, सड़क निर्माण और अन्य निर्माण परियोजनाओं पर भी पूरी तरीके से रोक लगा दी जाती है।आइए जानते है इस खबर को विस्तार से .....

एक्यूआई 401 से 450 के बीच होने पर तीसरा चरण लागू किया जाता है

ग्रैप 3 के नियम लागू होते ही सिर्फ अति आवश्यक जगह जिनमें, एयरपोर्ट, अस्पताल, एलिवेटेड रोड और एसटीपी प्लांट परियोजनाओं को छोड़कर सभी जगह पर निर्माण कार्य बंद कर दिया जाता है। एक्यूआई 401 से 450 के बीच होने पर तीसरा चरण लागू किया जाता है। इसमें हर दिन सड़कों की सफाई की जाती है, नियमित रूप से पानी का छिड़काव किया जाता है। निर्माण और विध्वंस से निकलने वाले धूल और मलबे का सही तरीके से निष्पादन किया जाता है।

चौथे चरण में एक्यूआई के 450 से अधिक होने पर इसे अमल में लाया जाता

बता दें कि ग्रैप में कुल चार चरण आते हैं। पहला चरण तब लागू होता है, जब एक्यूआई 201 से 300 के बीच रहता है। इसके बाद दूसरा चरण एक्यूआई 301 से 400 के बीच रहने पर लागू होता है, जबकि तीसरा चरण एक्यूआई 401 से 450 रहने पर लागू किया जाता है। वहीं, चौथे चरण में एक्यूआई के 450 से अधिक होने पर इसे अमल में लाया जाता है। 

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