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मरकरी, लेड, जहरीला केमिकल… गोरा करने वाली क्रीम पहुंचा देगी हॉस्पिटल! महाराष्ट्र में तीन प्रोडक्ट बैन
MFDA ने चेतावनी दी है कि इन कॉस्मेटिक्स का लंबे समय तक इस्तेमाल करने से सेहत पर गंभीर असर पड़ सकता है, जैसे कि किडनी, नर्वस सिस्टम और स्किन से जुड़ीं समस्याएं.
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स्कीन टोन निखारने के चक्कर में आज लोग क्या-क्या नहीं कर रहे. मार्केट में ऐसी कई क्रीम हैं जो दावा करती हैं कि इन्हें अप्लाई करने से चेहरा खिल उठेगा, लेकिन चेहरे कितना खिलेगा इसका तो पता नहीं, हां मगर ये क्रीम हॉस्पिटल जरूर पहुंचा सकती हैं. महाराष्ट्र में ऐसी ही तीन कॉस्मेटिक क्रीम को बैन किया है.
महाराष्ट्र खाद्य और औषधि प्रशासन (MFDA) ने तीन कॉस्मेटिक उत्पादों के इस्तेमाल के खिलाफ सार्वजनिक चेतावनी जारी की है. लैब टेस्ट में इनमें मरकरी और लेड की खतरनाक मात्रा पाई गई, जिससे गंभीर स्वास्थ्य जोखिमों को लेकर चिंता पैदा हो गई है.
जांच में क्या सामने आया?
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रेगुलेटर ने गोरी ब्यूटी क्रीम, फेस फ्रेश गोल्ड (ब्यूटी क्रीम + ब्यूटी सीरम) और गोल्डन स्टार ब्यूटी क्रीम को घटिया क्वालिटी का बताया है. जांच में पता चला कि इन प्रोडक्ट्स में तय सीमा से ज्यादा भारी धातुएं पाई गईं.
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MFDA ने चेतावनी दी है कि इन कॉस्मेटिक्स का लंबे समय तक इस्तेमाल करने से सेहत पर गंभीर असर पड़ सकता है, जैसे कि किडनी, नर्वस सिस्टम और स्किन को नुकसान पहुंचना. ग्राहकों को सलाह दी गई है कि वे तुरंत इन प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल बंद कर दें.
लेबलिंग में ही गड़बड़ी
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जांच में यह भी पाया गया कि ये प्रोडक्ट्स जरूरी लेबलिंग नियमों का पालन नहीं करते थे. रेगुलेटर के अनुसार, इन कॉस्मेटिक्स पर बनाने वाली कंपनी का नाम और पता, बैच नंबर, बनने की तारीख और एक्सपायरी डेट जैसी जरूरी जानकारी नहीं थी, जिससे इनकी असलियत और सुरक्षा को लेकर और चिंताएं बढ़ गईं. इनमें से एक क्रीम तो मेड इन पाकिस्तान बताई जा रही है.
बताया जा रहा है पाकिस्तान निर्मित इस क्रीम का नाम 'गोरी ब्यूटी क्रीम' (Goree Beauty Cream) है. पुलिस को इस क्रीम के बारे में तब पता जब वह मुंबई के चेंबूर के एक दुकानदार के खिलाफ केस दर्ज किया था. दुकानदार पर आरोप था कि उसने पाकिस्तान से आयात कर केंद्र सरकार की रोक के बावजूद 'गोरी क्रीम' का स्टॉक रखा और उसे बेचा.
इसके अलावा जिन दो बाकी क्रीम को बैन किया गया है उनका नाम फेस फ्रेश गोल्ड और गोल्डन स्टार ब्यूटी क्रीम है. MFDA ने पूरे महाराष्ट्र में रिटेलर्स, होलसेलर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स और ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स को निर्देश दिया है कि वे इन प्रोडक्ट्स की बिक्री और स्टॉक रखना तुरंत बंद कर दें. बिजनेस करने वालों को MFDA को रिपोर्ट सौंपने का भी निर्देश दिया गया है, जिसमें बाजार से वापस मंगाए गए प्रोडक्ट्स की मात्रा और उनके पास बचे स्टॉक की जानकारी हो.
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MFDA ने क्या चेतावनी दी?
प्रशासन ने ग्राहकों से अपील की है कि वे कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स सिर्फ अधिकृत विक्रेताओं से ही खरीदें और खरीदने से पहले ध्यान से जांच लें कि पैकेजिंग पर प्रोडक्ट से जुड़ी सभी जरूरी जानकारी मौजूद है.
MFDA ने जनता से फिर अपील की है कि वे बिना जांचे-परखे कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल न करें और बाजार में मिलने वाले किसी भी संदिग्ध या बिना लेबल वाले ब्यूटी प्रोडक्ट की जानकारी अधिकारियों को दें.
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महाराष्ट्र फ़ूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन (MFDA) राज्य की मुख्य रेगुलेटरी संस्था है. जो भोजन, दवाओं और कॉस्मेटिक्स की सुरक्षा, क्वालिटी और नियमों के पालन को सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार है.