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पूर्व TMC पार्षद के पति की हिरासत में मौत, CM सुवेंदु ने दिए CID जांच के आदेश

मुख्यमंत्री मृतक टीएमसी कार्यकर्ता के घर पहुंचे और परिवार के सदस्यों से मुलाकात की. उसी दिन मुख्यमंत्री ने घोषणा की थी कि पुलिस हिरासत में हुई मौत के मामले की जांच तय नियमों के तहत मजिस्ट्रेट स्तर पर कराई जाएगी.

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18 Aug 2026
( Updated: 18 Aug 2026
06:21 PM )
पूर्व TMC पार्षद के पति की हिरासत में मौत, CM सुवेंदु ने दिए CID जांच के आदेश
Image Credit: IANS
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पश्चिम बंगाल पुलिस के आपराधिक जांच विभाग (सीआईडी) ने कांचरापाड़ा नगर पालिका की पूर्व तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) पार्षद जेनी शर्मा केओट के पति बिरजू केओट की पुलिस हिरासत में हुई मौत के मामले की जांच अपने हाथ में ले ली है.

पूर्व टीएमसी पार्षद के पति की मौत की जांच करेगी CID

घटना के बाद राज्य के मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने माना था कि मामले में पुलिस की ओर से कुछ लापरवाही हुई है. उनके निर्देश के बाद अब सीआईडी इस पूरे मामले की जांच करेगी.

बिरजू केओट को 6 अगस्त को जबरन वसूली और मारपीट सहित कई आरोपों में गिरफ्तार किया गया था. इसके बाद उन्हें 8 अगस्त की तड़के जेल से बेहोशी की हालत में बाहर निकाला गया. उन्हें तुरंत कल्याणी अस्पताल ले जाया गया, लेकिन रास्ते में ही उनकी मौत हो गई.

घटना के बाद संबंधित थाने के जांच अधिकारी (आईओ) को निलंबित कर दिया गया है. वहीं, थाने के इंस्पेक्टर-इन-चार्ज (आईसी) को भी पद से हटा दिया गया है.

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सीएम ने परिजनों से की थी मुलाकात

घटना के बाद 10 अगस्त को मुख्यमंत्री मृतक टीएमसी कार्यकर्ता के घर पहुंचे और परिवार के सदस्यों से मुलाकात की. उसी दिन मुख्यमंत्री ने घोषणा की थी कि पुलिस हिरासत में हुई मौत के मामले की जांच तय नियमों के तहत मजिस्ट्रेट स्तर पर कराई जाएगी.

इस जांच की जिम्मेदारी उत्तर 24 परगना जिले की जिलाधिकारी शिल्पी गौरिसारिया को सौंपी गई है.

मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि सरकारी जांच की प्रगति की जानकारी नियमित रूप से सीएमओ और मृतक के परिवार को दी जाएगी. उन्होंने परिवार की आर्थिक स्थिति को देखते हुए मृतक के परिजन को गृह विभाग में अटेंडेंट के पद पर नौकरी देने की घोषणा की.

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मुख्यमंत्री ने किया 10 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान

मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि भले ही परिवार ने इसके लिए कोई आवेदन नहीं किया था, लेकिन मृतक के दो बच्चों को देखते हुए 10 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी.

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नौकरी के बारे में मुख्यमंत्री ने कहा कि मृतक की पत्नी को एक वर्ष तक 15,000 रुपए प्रति माह आर्थिक सहायता दी जाएगी. इसके बाद उन्हें ग्रुप-डी पद पर सरकारी नौकरी प्रदान की जाएगी.

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