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CM नीतीश कुमार का बड़ा ऐलान, बिहार में पत्रकारों को मिलेगी 15 हजार रुपए की पेंशन

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पत्रकार सम्मान पेंशन योजना के तहत अब पात्र पत्रकारों को हर महीने 6 हजार की जगह 15 हजार रुपए पेंशन देने की घोषणा की है. इसकी जानकारी उन्होंने अपने एक्स हैंडल पर दी. उन्होंने कहा, "बिहार पत्रकार सम्मान पेंशन योजना के तहत अब सभी पात्र पत्रकारों को हर महीने 6 हजार रू॰ की जगह 15 हजार रू॰ पेंशन की राशि प्रदान करने का विभाग को निर्देश दिया है."

CM नीतीश कुमार का बड़ा ऐलान, बिहार में पत्रकारों को मिलेगी 15 हजार रुपए की पेंशन
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बिहार सरकार ने राज्य के पत्रकारों के लिए एक बड़ी और राहत भरी घोषणा की है. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शनिवार को अपने एक्स हैंडल पर यह ऐलान किया कि अब 'पत्रकार सम्मान पेंशन योजना' के अंतर्गत पत्रकारों को हर महीने 15 हजार रुपए पेंशन मिलेगी. पहले यह राशि सिर्फ 6 हजार रुपए थी. इस फैसले से पत्रकार समुदाय में खुशी की लहर दौड़ गई है, क्योंकि लंबे समय से इसकी मांग उठ रही थी.

नीतीश कुमार ने इस घोषणा के साथ यह भी स्पष्ट किया कि यदि किसी पेंशन पाने वाले पत्रकार की मृत्यु हो जाती है, तो उनके आश्रित पति या पत्नी को अब 3 हजार की जगह 10 हजार रुपए मासिक पेंशन मिलेगी. यह निर्णय न सिर्फ आर्थिक राहत देगा, बल्कि पत्रकारों के प्रति सरकार की संवेदनशीलता को भी दर्शाता है.

लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को मिला सम्मान

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मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने पोस्ट में लिखा कि लोकतंत्र में पत्रकारों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है. वे देश के चौथे स्तंभ के रूप में काम करते हैं और समाज को सही दिशा देने में इनकी भूमिका बेहद अहम होती है. उन्होंने यह भी कहा कि सरकार का प्रयास हमेशा यही रहा है कि पत्रकार बिना किसी दबाव के निष्पक्ष रूप से अपना काम कर सकें और जब वे सेवानिवृत्त हों, तब उन्हें जीवन यापन के लिए किसी पर निर्भर न होना पड़े. बिहार सरकार ने यह कदम ऐसे समय पर उठाया है जब देशभर में पत्रकारों को लेकर आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा को लेकर चिंता बनी हुई है. ऐसे में राज्य सरकार का यह निर्णय एक सकारात्मक उदाहरण बन सकता है.

क्या है पत्रकार सम्मान पेंशन योजना?

यह योजना बिहार सरकार द्वारा चलाई जाती है, जिसका मकसद ऐसे वरिष्ठ पत्रकारों को आर्थिक सहयोग देना है जो समाचार पत्र, टीवी चैनल या अन्य मान्यता प्राप्त मीडिया संस्थानों में वर्षों तक कार्यरत रहे हैं और अब सेवानिवृत्त हो चुके हैं. योजना के तहत पात्र पत्रकारों को हर महीने पेंशन की राशि प्रदान की जाती है. इस योजना की पात्रता में मुख्य रूप से तीन बातें शामिल होती हैं. इसमें पत्रकार की उम्र 60 वर्ष से अधिक होनी चाहिए, पत्रकार बिहार राज्य का मूल निवासी होना चाहिए और पत्रकार को किसी मान्यता प्राप्त समाचार माध्यम में कार्य का प्रमाण देना होता है.

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आवेदन कैसे करें?

इस योजना के लिए आवेदन बिहार के सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के माध्यम से किया जाता है. आवेदनकर्ता को अपना आधार कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, और पत्रकारिता अनुभव से जुड़े दस्तावेज जमा करने होते हैं. इन दस्तावेजों की जांच के बाद पात्रता सुनिश्चित की जाती है और फिर पेंशन की राशि जारी की जाती है. सरकार के इस फैसले के बाद पत्रकारों और पत्रकार संगठनों में खुशी की लहर है. पिछले कई वर्षों से पेंशन की राशि को बढ़ाने की मांग की जा रही थी. पत्रकारों का कहना है कि 6 हजार रुपए महीने की पेंशन आज की महंगाई में पर्याप्त नहीं थी. लेकिन अब 15 हजार रुपए प्रतिमाह मिलने से उनके जीवन में काफी बदलाव आएगा.

पत्रकारों ने सरकार के फैसला का स्वागत किया

बिहार जर्नलिस्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष ने इस फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि यह कदम राज्य सरकार की संवेदनशीलता और दूरदर्शिता को दर्शाता है. उन्होंने उम्मीद जताई कि भविष्य में भी सरकार पत्रकारों की अन्य समस्याओं को इसी तरह प्राथमिकता से हल करेगी.

देश के अन्य राज्यों के लिए मिसाल

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बिहार सरकार का यह निर्णय उन राज्यों के लिए एक मिसाल बन सकता है जहां पत्रकारों के लिए पेंशन या किसी तरह की सामाजिक सुरक्षा योजनाएं या तो नहीं हैं या बहुत सीमित हैं. अक्सर देखा जाता है कि पत्रकार सेवानिवृत्ति के बाद गंभीर आर्थिक संकट में आ जाते हैं. उन्हें न कोई पेंशन मिलती है, न ही कोई मेडिकल सुविधा। ऐसे में बिहार सरकार की यह पहल न सिर्फ स्वागत योग्य है बल्कि अनुकरणीय भी है.

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