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श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की बैठक में बड़ा फैसला, बजरंग बागड़ा को बनाया जा सकता है महासचिव, चंपत राय का इस्तीफा मंजूर- सूत्र
बजरंग बागड़ा विश्व हिंदू परिषद (VHP) के अंतर्राष्ट्रीय महामंत्री हैं. हालांकि उन्होंने ट्रस्ट की इस बैठक में हिस्सा नहीं लिया था, लेकिन वे अयोध्या में ही मौजूद हैं.
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राम मंदिर चढ़ावा चोरी में एक तरफ SIT की कार्रवाई के बीच श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अधिकारियों ने बड़ी बैठक की. इस बैठक में चंपत राय का इस्तीफा मंजूर कर लिया गया. उनकी जगह बजरंग लाल बागड़ा को ट्रस्ट का नया महासचिव (General Secretary) बनाया जा सकता है.
बजरंग बागड़ा विश्व हिंदू परिषद (VHP) के अंतर्राष्ट्रीय महामंत्री हैं. हालांकि उन्होंने ट्रस्ट की इस बैठक में हिस्सा नहीं लिया था, लेकिन वे अयोध्या में ही मौजूद हैं. दरअसल, चढ़ावा चोरी का मामला सामने आने के बाद विरोधियों और ट्रस्ट के अंदर से ही चंपत राय के इस्तीफे की मांग उठ रही थी. इसके बाद उन्होंने ट्रस्ट से इस्तीफा दे दिया था.
बैठक में चंपत राय को पद से हटाने पर बनी सहमति
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बैठक में चंपत राय और अनिल मिश्रा को पद से हटाने पर सहमति जताई गई. इन दो चेहरों की विदाई के बाद बजरंग बागड़ा को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है. बैठक में महंत गोविंद देव गिरी ने कहा, इस पूरे घटनाक्रम से मैं आहत हूं. हिंदुओं की आस्था से जुड़ा मामला है. दोषियों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए.
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कौन हैं ट्रस्ट ने नए महासचिव बजरंग बागड़ा?
जानकारी के मुताबिक, मूल रूप से राजस्थान के सीकर जिले के रहने वाले बजरंग लाल बागड़ा पेशे से एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं. वे भारत सरकार के खान मंत्रालय के अधीन आने वाले देश के बेहद प्रतिष्ठित और ‘नवरत्न’ सार्वजनिक उपक्रम राष्ट्रीय एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड (NALCO) के चेयरमैन सह प्रबंध निदेशक (CMD) रह चुके हैं. कॉर्पोरेट और सरकारी महकमों को संभालने का उनके पास लंबा तजुर्बा है.
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उन्होंने NALCO से स्वेच्छा से रिटायरमेंट लिया था. इसके बाद वह VHP में सक्रिय रहे. अभी तक उनकी छवि बिल्कुल बेदाग रही है. वहीं, अनिल मिश्रा की जगह नीरज दौनेरिया को ट्रस्टी बनाए जाने की चर्चा हो रही है. जल्द ही इस पर मुहर लग सकती है.
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बौद्ध धर्म गुरु दलाई लामा के साथ बजरंग बागड़ा Photo- IANS
राम मंदिर चढ़ावा चोरी में CBI जांच की मांग
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इस बीच इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने चढ़ावा चोरी की CBI जांच की मांग वाली याचिका खारिज कर दी है. कोर्ट ने कहा कि इसी मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका पहले से लंबित है. लखनऊ के वकील मोहित अशोक ने 12 जून को याचिका दाखिल कर CBI से जांच की मांग की थी.