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गरीब परिवारों के लिए खुशखबरी, सरकार दे रही है घर मरम्मत के लिए 80 हजार रुपये, ऐसे उठाएं फायदा

Haryana: सरकार का उद्देश्य है कि हर गरीब परिवार को मजबूत और रहने लायक घर मिल सके, ताकि वे सम्मान के साथ अपना जीवन जी सकें. यह योजना वास्तव में जरूरतमंदों के लिए एक बड़ी राहत और सहारा बनकर सामने आई है.

Image Source:Social Media

Haryana Home Repair Yojana: हरियाणा सरकार ने गरीब और जरूरतमंद परिवारों के लिए एक बहुत ही उपयोगी योजना चलाई है .हरियाणा अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की ओर से डॉ. बीआर आंबेडकर आवास नवीनीकरण योजना के तहत अब बीपीएल परिवारों को अपने पुराने और जर्जर मकानों की मरम्मत के लिए आर्थिक मदद दी जा रही है. इस योजना का मुख्य उद्देश्य यह है कि कोई भी गरीब परिवार टूटी-फूटी छत के नीचे रहने को मजबूर न हो और सभी को सुरक्षित और सम्मानजनक आवास मिल सके.

अब सभी बीपीएल परिवारों को मिलेगा लाभ


उपायुक्त अजय कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि पहले इस योजना का लाभ केवल अनुसूचित जाति के बीपीएल परिवारों को ही मिलता था. लेकिन हरियाणा सरकार ने अब इस योजना में बड़ा बदलाव किया है. नए फैसले के बाद अब सभी पात्र बीपीएल परिवार, चाहे वे किसी भी वर्ग से हों, इस योजना का लाभ ले सकते हैं. इससे प्रदेश के हजारों गरीब परिवारों को सीधा फायदा होगा, जो अब तक इस मदद से वंचित थे.

सहायता राशि बढ़ाकर 80 हजार रुपये की गई


सरकार ने सिर्फ लाभार्थियों का दायरा ही नहीं बढ़ाया, बल्कि योजना के तहत दी जाने वाली राशि में भी इजाफा किया है. पहले मकान मरम्मत के लिए 50 हजार रुपये की सहायता दी जाती थी, जिसे अब बढ़ाकर 80 हजार रुपये कर दिया गया है. यह रकम सीधे लाभार्थी को दी जाती है, जिससे वह अपने घर की छत, दीवार, फर्श या अन्य जरूरी मरम्मत आसानी से करवा सके.

किन लोगों को मिलेगा योजना का लाभ


यह योजना खास तौर पर अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग से जुड़े उन परिवारों के लिए है, जिनका नाम बीपीएल सूची में दर्ज है. अगर किसी व्यक्ति ने पहले मकान निर्माण के लिए सरकारी सहायता ली हो या उसका मकान बने हुए 10 साल या उससे अधिक समय हो गया हो और वह अब मरम्मत के योग्य हो, तो वह इस योजना के लिए आवेदन कर सकता है. मकान की स्थिति ऐसी होनी चाहिए कि उसमें मरम्मत की वास्तविक जरूरत हो.

आवेदन के लिए जरूरी शर्तें


इस योजना का लाभ लेने के लिए कुछ जरूरी शर्तें तय की गई हैं. आवेदन करने वाला व्यक्ति हरियाणा का स्थाई निवासी होना चाहिए. उसका नाम बीपीएल सूची में दर्ज होना अनिवार्य है. इसके अलावा मकान पुराना होना चाहिए और उसकी मरम्मत जरूरी होनी चाहिए. यदि ये सभी शर्तें पूरी होती हैं, तो संबंधित परिवार योजना के लिए पात्र माना जाएगा.

गरीब परिवारों के जीवन में आएगा सुधार

डॉ. बीआर आंबेडकर आवास नवीनीकरण योजना गरीब परिवारों के जीवन में बड़ा बदलाव लाने वाली साबित हो रही है. इस योजना से न केवल लोगों को सुरक्षित आवास मिलेगा, बल्कि उनका जीवन स्तर भी बेहतर होगा. सरकार का उद्देश्य है कि हर गरीब परिवार को मजबूत और रहने लायक घर मिल सके, ताकि वे सम्मान के साथ अपना जीवन जी सकें. यह योजना वास्तव में जरूरतमंदों के लिए एक बड़ी राहत और सहारा बनकर सामने आई है.

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