हरियाणा के युवाओं को CM सैनी की सौगात, हर गांव में यूथ क्लब बनाने का ऐलान, जानिए कैसे करें रेजिस्ट्रेशन
हरियाणा सरकार ने युवाओं को संगठित कर उन्हें ग्रामीण विकास की मुख्यधारा से जोड़ने के लिए एक ऐतिहासिक और महत्वाकांक्षी पहल की है. इस योजना के तहत प्रदेश के सभी 7,356 गांवों में युवा मंडलों का एक सशक्त नेटवर्क तैयार किया जाएगा.
Nayab Singh Saini
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हरियाणा सरकार ने युवाओं को संगठित कर उन्हें ग्रामीण विकास की मुख्यधारा से जोड़ने के लिए एक ऐतिहासिक और महत्वाकांक्षी पहल की है. इस योजना के तहत प्रदेश के सभी 7,356 गांवों में युवा मंडलों का एक सशक्त नेटवर्क तैयार किया जाएगा. सरकार का लक्ष्य है कि 31 दिसंबर 2025 तक हर जिले में 250 नए युवा क्लब गठित किए जाएं, जिससे राज्यभर में करीब 5,500 नए यूथ क्लब स्थापित हो सकें. इस संबंध में कौशल विकास एवं औद्योगिक प्रशिक्षण निदेशालय ने एक पत्र जारी कर सभी जिला युवा समन्वयक अधिकारियों और राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (ITI) के प्रधानाचार्यों को तत्काल प्रभाव से कार्य शुरू करने के निर्देश दिए हैं.
गांव-गांव तक पहुंचेंगी सरकारी योजनाएं
यह योजना युवा अधिकारिता एवं उद्यमिता विभाग के देखरेख में शुरू की गई है. इसका उद्देश्य युवाओं को सामाजिक, सांस्कृतिक और विकासात्मक गतिविधियों से जोड़कर उनमें नेतृत्व क्षमता, जिम्मेदारी और सेवा भाव का विकास करना है. युवा मंडलों के माध्यम से सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं को गांव-गांव तक पहुंचाया जाएगा, साथ ही समाज में व्याप्त कुरीतियों- जैसे नशा, कन्या भ्रूण हत्या और अंधविश्वास के खिलाफ व्यापक जन-जागरूकता अभियान चलाए जाएंगे.
इन युवा मंडलों द्वारा नुक्कड़ नाटक, सेमिनार, पौधारोपण अभियान, स्वच्छता ड्राइव, रक्तदान शिविर, महिला सशक्तिकरण कार्यशालाएं और देशभक्ति से जुड़े कार्यक्रमों का नियमित आयोजन किया जाएगा, ताकि युवाओं में सामाजिक उत्तरदायित्व की भावना और सामुदायिक भागीदारी को बढ़ावा मिल सके.
कौन-कौन बन सकेगा सदस्य?
• सदस्य बनने के लिए 15 से 29 वर्ष (1 अप्रैल 2025 को) तक की आयु सीमा है.
• हर क्लब में 10 से 20 सदस्य होंगे.
• 20% सदस्य अनिवार्य रूप से अनुसूचित जाति या पिछड़ा वर्ग से होंगे.
• सभी सदस्यों का 'माई भारत पोर्टल' पर रेजिस्ट्रेशन जरूरी होगा.
• पुरस्कार विजेता युवाओं को प्राथमिकता मिलेगी.
• क्लब गठन में गांव के सरपंच और पंच की उपस्थिति अनिवार्य रहेगी.
रेजिस्ट्रेशन और वित्तीय सहायता
• क्लबों को हरियाणा सोसायटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट, 2012 के तहत ₹100 में पंजीकरण कराना होगा.
• सक्रिय क्लबों को 500 रूपए प्रतिमाह की वित्तीय सहायता मिलेगी.
सहायता की क्या हैं शर्तें:
• हर महीने कम से कम एक बैठक और दो सामाजिक गतिविधियों का आयोजन करना होगा.
• रिपोर्ट समय पर विभाग को भेजना आवश्यक रहेगा.
• सहायता राशि DBT के माध्यम से सीधे क्लब के खाते में भेजी जाएगी.
निगरानी के लिए समिति का गठन
हर जिले में इन मंडलों की निगरानी के लिए डिप्टी कमिश्नर (DC) की अध्यक्षता में समिति गठित की जाएगी. इस समिति में-
• नोडल प्रिंसिपल (सदस्य सचिव)
• जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी (सदस्य)
• यह समिति सुनिश्चित करेगी कि:
• तय समय में लक्ष्य पूरा हो
• केवल योग्य और सक्रिय युवक-युवतियां ही क्लब से जुड़ें
गैर-राजनीतिक रहेंगे यूथ क्लब
ये स्पष्ट किया गया है कि ये मंडल पूरी तरह गैर-राजनीतिक होंगे. इनका एकमात्र उद्देश्य समाज सेवा और राष्ट्र निर्माण रहेगा. इस पहल से ग्रामीण युवाओं को प्रतिभा दिखाने का मंच मिलेगा और वे अपने गांवों के विकास में सक्रिय भागीदार बन सकेंगे.
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