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दिल्ली के बाटला हाउस में होगी बुलडोजर कार्रवाई! सुप्रीम कोर्ट का रोक लगाने से इनकार

राजधानी दिल्ली के बाटला हाउस में बुलडोजर एक्शन पर रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है. बुलडोजर कार्यवाही के खिलाफ दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई पर अदालत ने मामला आगे के लिए टाल दिया है.

राजधानी दिल्ली के बाटला हाउस में बुलडोजर एक्शन पर रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है. बुलडोजर कार्यवाही के खिलाफ दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई पर अदालत ने मामला आगे के लिए टाल दिया है. 

बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम रोक से इनकार

बुलडोजर एक्शन के खिलाफ दायर की गई याचिका पर सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर कार्रवाई पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है. जस्टिस संजय करोल ने कहा कि हमने मामला पढ़ लिया है. फिलहाल हम कोई आदेश नहीं जारी करेंगे, मामला छुट्टियों के बाद सुना जाएगा.

सुप्रीम कोर्ट में इस मामले पर जस्टिल करोल की दो सदस्यीय बेंच के सामने ये मामला था. सुनवाई के दौरान वरिष्ठ वकील संजय हेगड़े ने अदालत के एक आदेश का जिक्र किया पर अदालत ने मामले को जुलाई तक टाल दिया.

जुलाई में होगी अगली सुनवाई 

अब अगली सुनवाई जुलाई में होगी. बता दें कि बाटला हाउस में मौजूद कई दुकानों और मकानों पर यूपी सिंचाई विभाग की तरफ से अवैध निर्माण के मामले में नोटिस जारी किया गया है.

इस मामले में 26 मई को नोटिस जारी हुआ था. जामिया और ओखला के इन मकानों को हटाने का नोटिस डीडीए यानी दिल्ली डिस्ट्रिक्ट काउंसिल ने जारी किया था.

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