कमल हासन की फिल्म 'ठग लाइफ' पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, कर्नाटक सरकार को लगाई फटकार
सुप्रीम कोर्ट ने कमल हासन की फिल्म ‘ठग लाइफ’ को कर्नाटक में रिलीज नहीं करने पर कड़ी फटकार लगाई. कोर्ट ने कहा कि CBFC से मंजूरी प्राप्त फिल्म को हर राज्य में रिलीज होना चाहिए और धमकियों के कारण फिल्म की रिलीज रोकी नहीं जा सकती.

कमल हासन की हालिया फिल्म 'ठग लाइफ' (Thug Life) को लेकर चल रहे विवाद पर अब सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है. कोर्ट ने साफ कहा है कि फिल्म को कर्नाटक में भी रिलीज किया जाना चाहिए, और किसी भी राज्य को सेंसर बोर्ड (CBFC) द्वारा प्रमाणित फिल्म की रिलीज रोकने का अधिकार नहीं है.
कर्नाटक में भाषा विवाद के चलते रुकी थी रिलीज
बता दें ’ठग लाइफ' देशभर के सिनेमाघरों में 5 जून 2025 को रिलीज हो चुकी है, लेकिन कर्नाटक में भाषा विवाद और विरोध प्रदर्शनों के कारण फिल्म की स्क्रीनिंग रुक गई थी. इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया, जहां से कमल हासन को बड़ी राहत मिली है.
“हर राज्य में होनी चाहिए रिलीज”
कोर्ट ने साफ शब्दों में कहा:
“CBFC से मंजूरी पाने के बाद किसी भी फिल्म को कानून के मुताबिक पूरे देश में रिलीज किया जाना चाहिए. भीड़ या तथाकथित निगरानीकर्ता यह तय नहीं कर सकते कि कौन सी फिल्म रिलीज होगी और कौन सी नहीं.”
In a plea seeking protection of theatres in Karnataka from threats over the release of Kamal Haasan movie ‘Thug Life’, the Supreme Court today directed the Karnataka government to file their response by tomorrow. The top-court stated that it had issued notice to the respondent… pic.twitter.com/XLaAKvPd9V
— ANI (@ANI) June 17, 2025
धमकियों पर सुप्रीम कोर्ट ने जताई नाराजगी
सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि थिएटरों को धमकाना या जलाने की धमकी देना पूरी तरह अस्वीकार्य है. कानून के राज को बनाए रखना राज्य सरकार की जिम्मेदारी है. कोर्ट ने कहा कि इस तरह की गतिविधियों से रचनात्मक स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति की आजादी को खतरा होता है.
कमल हासन की टिप्पणी पर भी कोर्ट की टिप्पणी
कमल हासन द्वारा भाषा संबंधी दिए गए एक कथित बयान को लेकर हाईकोर्ट ने उनसे माफी की मांग की थी. इस पर सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि:“किसी व्यक्ति को सिर्फ एक टिप्पणी को लेकर माफी मांगने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता, खासकर जब वो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के दायरे में हो।”इसके साथ ही ये मामला अब कर्नाटक हाईकोर्ट से हटाकर सुप्रीम कोर्ट में भेज दिया गया है.
राज्य सरकार को जवाब देने के लिए मिला समय
कोर्ट ने कर्नाटक सरकार को 1 दिन का समय दिया है ताकि वो राज्य में फिल्म रिलीज को लेकर उठाए गए कदमों की जानकारी दे सके. सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को निर्देश दिया है कि वो थिएटरों की सुरक्षा और कानून व्यवस्था सुनिश्चित करे.
खैर कमल हासन की फिल्म 'ठग लाइफ' अब कर्नाटक में भी रिलीज होने का रास्ता साफ कर चुकी है. सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को फिल्म इंडस्ट्री और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए एक अहम जीत माना जा रहा है. साथ ही, कोर्ट का ये रुख भविष्य में ऐसी फिल्मों को गैर-कानूनी विरोधों से बचाने में अहम भूमिका निभाएगा.