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iPhone की जगह Amazon ने ग्राहक को भेजा नकली फोन, कोर्ट पहुंचा मामला, हो गया बड़ा एक्शन

बेंगलुरु के अशोक भट ने अमेजन से iPhone 14 Pro Max ऑर्डर किया था, लेकिन उन्हें मिला यूज किया नकली फोन. अशोक ने शिकायत कि तो कंपनी ने रिफंड की बजाय ग्राहक पर ही आरोप मढ़ दिए.

आपको अक्सर ऐसे केस सुनने को मिले होंगें, जिसमें ग्राहक ने ई कॉमर्स वेबसाइट से फोन या कोई और गैजेट खरीदा था, लेकिन सामान के बदले मिलता कुछ और ही है. ऐसा ही हुआ बेंगलुरु के अशोक भट के साथ, उन्हें नकली फोन मिला, फिर मामला कंज्यूमर कोर्ट पहुंचा और कोर्ट ने विक्रेता कंपनी और ई कॉमर्स दोनों पर ही बड़ा एक्शन ले लिया.

बेंगलुरु के 39 साल के अशोक भट ने 9 अप्रैल 2023 को ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म अमेजन (Amazon) से ब्लैक iPhone 14 Pro Max ऑर्डर किया था. जिसकी कीमत 1.3 लाख रुपये थी. अमेजन ने विक्रेता कंपनी Appario Retail के जरिए 11 अप्रैल को उन्हें पैकेज भेजा था. अशोक भट ने फोन का इस्तेमाल किया तो पाया कि वह पहले से इस्तेमाल किया हुआ है और नकली फोन है. अशोक ने बिना समय गंवाए कंपनी से शिकायत करते हुए रिफंड की मांग की. इसके बाद अमेजन वालों ने माफी के साथ फोन वापस लेने की बात कही और तीन दिन का समय दिया, लेकिन बाद में रिफंड देने से इंकार कर दिया. 

पीड़ित ने भेजा कानूनी नोटिस 

रिफंड से इंकार के बाद पीड़ित अशोक भट ने अमेजन और विक्रेता Appario Retail को कानूनी नोटिस भेजा. उन्हें नोटिस का कोई जवाब नहीं आया. अमेजन की ओर से कहा गया था कि अशोक भट ने ही नकली फोन वापस किया है. जबकि हमने तो असली फोन भेजा था. इसके बाद अशोक भट ने कानून का सहारा लेते हुए कंज्यूमर कोर्ट का रुख किया.

कोर्ट में विक्रेता कंपनी और अमेजन की दलील

कोर्ट में हरियाणा की विक्रेता कंपनी Appario Retail ने कहा, अमेजन ने एक अधिकृत एजेंट के जरिए डिलीवरी कराई थी.  यह समस्या डिलीवरी से जुड़ी है. ऐसे में कंपनी का कोई रोल नहीं है. 

इधर अमेजन ने कंपनी पर कहा कि यह ऑर्डर Appario से किया गया था, जो एक स्वतंत्र विक्रेता है. टैक्स इनवॉइस भी Appario ने ही जारी किया था, जिससे साफ होता है कि बिक्री सीधे ग्राहक और Appario के बीच हुई थी. पेमेंट भी सीधे Appario को एक अलग खाते से हुआ था, अमेजन के खातों से नहीं. ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म अमेजन ने अशोक भट पर आरोप लगाते हुए कहा, जांच में पता चला कि ग्राहक ने गलत प्रोडक्ट वापस भेजा था. 

कोर्ट में सबूत पेश नहीं कर पाईं कंपनियां 

कंज्यूमर कमीशन के अध्यक्ष सैयद अंसर कलीम और सदस्य शरवथी एसएम की बेंच ने मामले की सुनवाई की थी. इनके सामने Appario Retail और अमेजन ने अपने बचाव में दलील तो दे दी, लेकिन सबूत नहीं पेश कर पाईं. जिसके बाद कंज्यूमर कमीशन ने दोनों को फटकार लगाई. कोर्ट ने कहा, ग्राहक के बार-बार संपर्क करते हुए कानूनी नोटिस भेजा, लेकिन Appario की ओर से एफिडेविट फाइल नहीं किया गया. जिससे साबित होता है कि ग्राहक को असली प्रोडक्ट नहीं मिला था. 

कंज्यूमर कोर्ट ने कहा, ग्राहक ने कंपनी पर भरोसा करके  iPhone खरीदा था. प्रोडक्ट डिलीवर करने के लिए अमेजन पूरी तरह जिम्मेदार था. कंज्यूमर कमीशन ने यह भी कहा कि अमेजन ने शिकायतकर्ता को गलत साबित करने के लिए डिलीवरी बॉय से पूछताछ नहीं की. न ही कोई ठोस सबूत पेश किए. 

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12 जनवरी 2026 को कंज्यूमर कोर्ट ने ग्राहक अशोक भट के पक्ष में फैसला सुनाया. कमीशन ने अमेजन और Appario को आदेश दिया कि वह ग्राहक को पूरा रिफंड दें. इतना ही नहीं इस केस में खर्च हुए 2 हजार रुपए भी वापस लौटाने के आदेश दिए गए.  

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