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UP Mukhyamantri Samuhik Vivah Yojana: शादी करने के लिए सरकार दे रही है 51 हजार रूपये, जानिए क्या है इस योजना के फायदे

UP Mukhyamantri Samuhik Vivah Yojana: केंद्र सरकार के आलावा राज्य सरकार भी अपने नागरिकों के लिए योजना चलती है। कई कई राज्यों में तरह तरह की योजनाएं चलती है और वहीं उत्तर प्रदेश में सरकार गरीब लोगो की शादी के लिए पैसे दे रही है।

17 Jun, 2024
( Updated: 17 Jun, 2024
04:46 PM )
UP Mukhyamantri Samuhik Vivah Yojana: शादी करने के लिए सरकार दे रही है 51 हजार रूपये, जानिए क्या है इस योजना के फायदे
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UP Mukhyamantri Samuhik Vivah Yojana: सरकार द्वारा आम जनता के लिए बहुत सारी योजनाएं चलाई जाती है। जिसमे लोगो के लिए अलग अलग जरूरतों का ध्यान  में रखते हुए इस योजना को बनाई गयी है। इसमें से ज्यादातर योजना गरीबों के लिए बनाई गयी है। फिर चाहे वो प्रधानमंत्री उज्जवल योजना हो या प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना हो , सरकार की इस योजना का लाभ सीधा गरीब जरुरतमंदो को मिलता है।  वहीं केंद्र सरकार के आलावा राज्य सरकार भी अपने नागरिकों के लिए योजना चलती है। कई कई राज्यों में तरह तरह की योजनाएं चलती है।  और वहीं उत्तर प्रदेश में सरकार गरीब लोगो की शादी के लिए पैसे दे रही है।  आइए जानें कैसे लें इस योजना का लाभ 

मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना क्या है ?

यूपी राज्य में सरकार द्वारा गरीब लोगो को मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत शादी करने के लिए 51 हजार रूपये मिल रहे है। इस योजना की धनराशि एक साथ नहीं दी जाती। मुख्यमंत्री सामूहिक योजना के तहत सरकार द्वारा योजना पात्र दुल्हनों के खाते में 31 हजार रूपये शादी होने के बाद दिया जाएगा। वहीं उससे पहले शादी के सामान के लिए 10 हजार रूपये लड़की के खाते में जमा करवाए जाएंगे।तो वहीं बचे हुए 6 हजार रूपये शादी के सजावट जैसे कार्यकर्मो में लगाए जाएंगे। आपको बता दे , इस योजना का लाभ सिर्फ गरीब जरुरतमंदो लड़कियों को ही मिलता है। https://www.myscheme.gov.in/hi/schemes/msvy

कौन है इस योजना का पात्र

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत शादी करने के लिए 51 हजार रूपये उन्ही लड़कियों को मिलते है। जिनके माता पिता मूल रूप से उत्तर प्रदेश के निवासी है।  वहीं इसके साथ ही इस योजना के पात्र के माता पिता की सालाना इनकम 2 लाख रूपये से कम हो। वहीं अगर कोई अनुसूचित जाती या फिर ओबीसी से ताल्लुक रखता है तो उनको अपना पहले प्रमाण पात्र जमा करना होगा। इसके साथ ही मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत लड़की की उम्र 18  साल से 21  साल के बीच होनी चाहिए।   

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