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Year Ender 2025: कंज्यूमर हेल्पलाइन से 8 महीनों में 45 करोड़ रुपए रिफंड, यहां दर्ज करें शिकायत

‘जागो ग्राहक जागो’ को साकार करते हुए National Consumer Helpline के जरिए 67,265 उपभोक्ताओं की शिकायतों का समाधान किया गया है.

Year Ender 2025: कंज्यूमर हेल्पलाइन से 8 महीनों में 45 करोड़ रुपए रिफंड, यहां दर्ज करें शिकायत

जैसे-जैसे साल 2025 खत्म हो रहा है. वैसे-वैसे देश के नाम कई उपलब्धियां दर्ज हो रही हैं. इनमें से एक उपलब्धि ये भी है कि राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन (National Consumer Helpline) के जरिए लोगों के खाते में 45 करोड़ रुपए रिफंड किए गए हैं. 

ये राशि 67,265 उपभोक्ता की शिकायतों का समाधान कर उन्हें वापस दिलाई गई है. राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन ने 8 महीनों में 31 क्षेत्रों के लोगों की शिकायतों का समाधान किया है. यह जानकारी उपभोक्‍ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय की ओर से दी गई है. लोग जागरुक हो रहे हैं और अपनी शिकायतों को लेकर राष्ट्रीय उपभोक्ता केंद्र पहुंच रहे हैं. 

ई-कॉमर्स से रिफंड हुए 32 करोड़ 

मंत्रालय ने बताया कि भारत सरकार के उपभोक्ता मामले विभाग की एक प्रमुख पहल, राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन (NCH), देशभर में उपभोक्ताओं की शिकायतों के प्रभावी, समयबद्ध और मुकदमेबाजी से पहले निवारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है. 25 अप्रैल से 26 दिसंबर 2025 तक आठ महीने की अवधि के दौरान, हेल्पलाइन ने 31 क्षेत्रों में राशि वापस दिलवाने के दावों से संबंधित 67,265 उपभोक्ता शिकायतों का समाधान करते हुए 45 करोड़ रुपए का रिफंड दिलवाया है. इस रिफंड में से 32 करोड़ रुपए की राशि ई-कॉमर्स क्षेत्र से है, जबकि 3.5 करोड़ रुपए का रिफंड यात्रा और पर्यटन क्षेत्र में दिया गया है. उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 के तहत मुकदमेबाजी से पहले, NCH विवादों के तुरंत, किफायती और सौहार्दपूर्ण समाधान को सक्षम बनाती है जिससे उपभोक्ता आयोगों पर बोझ कम होता है. 

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इसके अलावा, एनसीएच ने एजेंसी सेवाओं के लिए 1.3 करोड़ रुपए, इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों के लिए 1.1 करोड़ रुपए और एयरलाइंस से 95 लाख रुपए का रिफंड दिलवाया है. सरकार ने बताया कि इस उपलब्धि के पीछे का एक प्रमुख कारण साझेदारों की संख्या में विस्तार है. जिससे उपभोक्ताओं की शिकायतों का प्रभावी ढंग से समाधान करने की सामूहिक क्षमता में वृद्धि हुई है. यह संबंधित हितधारकों की सशक्त भागीदारी को दर्शाता है जो उपभोक्ता कल्याण के प्रति उनकी प्रतिबद्धता और उपभोक्ताओं की शिकायतों के समाधान के लिए उनकी जवाबदेही की पुष्टि करता है. 

क्या कहते हैं ग्राहक? 

राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन को लेकर लोगों का पॉजिटिव रेस्पॉन्स मिला है. जोधपुर के रहने वाले एक ग्राहक ने अपना एक्सीरियंस शेयर किया. उन्होंने बताया, साल 2025 के शुरूआत में उन्होंने ऑनलाइन कुर्सियाँ मंगाईं थी. जो कि खराब निकलीं. ई-कॉमर्स कंपनी ने पांच बार सामान वापस लेने का समय तय किया लेकिन हर बार रिटर्न कैंसल कर दिया. इसके बाद उन्होंने उपभोक्ता हेल्पलाइन की मदद ली गई और उनका प्रोडक्ट रिटर्न होने के साथ-साथ रिफंड भी आया. ऐसे कई ग्राहक हैं जिन्होंने उपभोक्ता हेल्पलाइन पर शिकायत दर्ज कराई और कुछ दिनों के अंदर ही समाधान हो गया. 

किस नंबर पर दर्ज करें शिकायत? 

उपभोक्ता अपनी शिकायत टोल-फ्री नंबरों पर दर्ज करवा सकते हैं. ये नंबर- 1915 हैं, जो 17 भाषाओं में शिकायतों का समाधान कर सकते हैं. यानी उपभोक्ता को भाषा से जुड़ी कोई दिक्कत नहीं आएगी. ज्यादातर भाषा के असिस्टेंट मौजूद होते हैं जो ग्राहकों की समस्या का जल्द से जल्द समाधान करने पर जोर देते हैं. 

टोल फ्री नंबरों के अलावा, एकीकृत शिकायत निवारण तंत्र (INGRAM) के जरिए भी दर्ज की जा सकती है. इसके लिए कई माध्यम उपलब्ध हैं. जैसे व्हाट्सएप नंबर- 8800001915, SMS के लिए 8800001915, ईमेल, NCH ऐप, वेब पोर्टल और उमंग ऐप शामिल हैं जो उपभोक्ताओं को आसान और जल्द से जल्द समाधान का रास्ता मुहैया कराते हैं. 

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