Advertisement

Bomb Fake News:  फ्लाइट या किसी पब्लिक प्लेस में फेक बम की खबर फैलाई तो खेर नहीं, मिलेगी ये सजा

Bomb Fake News: सरकार ने 10 फ्लाइट्स को उड़ने से रोका तो वहीं कुछ फ्लाइट्स को कैंसिल भी करा दिया गया था। हालांकि बाद में पता चला की फेक न्यूज़ है यानी बम होने की झूठी धमकी थी।

Google

Bomb Fake News: अभी कुछ दिनों पहले एयर इंडिया एक्सप्रेस और इंडिगो के विमानों को बम से उड़ाने की धमकी दी है।जिस वजह से सरकार ने 10 फ्लाइट्स को उड़ने से रोका तो वहीं कुछ फ्लाइट्स को कैंसिल भी करा दिया गया था। हालांकि बाद में पता चला की फेक न्यूज़ है यानी बम होने की झूठी धमकी थी। इस फेक धमकी से एयर लाइन्स कंपनी को बहुत नुकसान उठाना पड़ा है।  वहीं इसके साथ ही यात्रियों को भी परेशानी का समाना करना पड़ा था।अब पुलिस ने धमकी देने वाले शख्स का पाता लगा लिया है। अब उस पर कार्यवाही की जायेगी।  आइए आपक बताते है की अगर कोई बम होने की झूठी खबर फैलता है क्या होती है उस पर कार्यवाही और कितना लगता है जुर्माना.....

बम होने की फेक न्यूज़ फ़ैलाने वाले को मिलती है ये सजा (Bomb Fake News)

फेक न्यूज़ फ़ैलाने एक अपराध है , इससे मिल सकती है आपको सजा। इससे न सिर्फ सरकार को बल्कि देश के नागरिकों को भी काफी नुक्सान होता है।  इस तरह के केस में झूठी धमकी देने वाले या अफवाह उड़ने वाले शख्स को 10 साल तक की हो सकती है सजा। इसके साथ ही इस तरह के मामलों में मोटा जुर्माना भी लगाया जाता है। वहीं अगर सिचुएशन ज्यादा ख़राब होती है तो अपराधी को दोषी पाए जाने पर (UAPA ) के तहत मुकदमा दर्ज किया जा सकता है। 

फ्लाइट में जाने पर लग सकता है बेन (Bomb Fake News)

पिछले कुछ दिनों से देखा जाए तो प्लान में बम होने पर झूठी खबर फैलाई जा रही है।  पुलिस ने इस मामले में कई लोगो को गिफ्तार भी किया है। लेकिन इसके बावजूद लोग अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे है। इसलिए अब ब्यूरो आफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी यानी नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो (बीसीएएस ) डीजी जुल्फिकार हसन ने बड़ा फैसला लेते हुए इस बात की जानकारी दी है। उन्होंने बताया की इस तरह के मामलों में अगर दोषी पाया जाता है ,तो उसके खिलाफ कार्यवाही की जाएगी और झूठी धमकी और अफवाह फ़ैलाने वाले दोषियो को 5 साल तक नो फ्लाई सूचि में डाल दिया जाएगा। यानी यह लोग 5 साल तक किसी भी फ्लाइट नहीं कर सकेंगे।  

Advertisement

यह भी पढ़ें

Advertisement

LIVE
अधिक →
अधिक →