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मुरैना में डिप्टी कलेक्टर पर रेप के आरोप, महिला की शिकायत पर एक्शन, सस्पेंड करने के बाद भेजे गए जेल
पीड़िता के मुताबिक, साल 2025 की शुरुआत में फेसबुक के जरिए उसकी पहचान आरोपी अधिकारी अरविंद माहौर से हुई थी
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मध्य प्रदेश के मुरैना से प्रशासनिक हलको से जुड़ा सनसनीखेज मामला सामने आया है. यहां डिप्टी कलेक्टर और पूर्व सबलगढ़ एसडीएम अरविंद माहौर पर एक महिला ने दुष्कर्म का गंभीर आरोप लगाया है. इसके बाद माहौर को कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया गया.
महिला ने डिप्टी कलेक्टर पर शादी का झांसा देकर यौन शोषण का आरोप लगाया था. इसके बाद उन्हें सस्पेंड कर दिया गया था. महिला की शिकायत के बाद सिविल लाइन थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू की गई. वहीं पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार गिरफ्तार कर मेडिकल के बाद न्यायालय पेश किया और वहां से उन्हें मुरैना जिला जेल भेजा गया.
महिला ने डिप्टी कलेक्टर पर क्या आरोप लगाए?
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पीड़िता के मुताबिक, साल 2025 की शुरुआत में फेसबुक के जरिए उसकी पहचान आरोपी अधिकारी अरविन्द माहौर से हुई थी. धीरे-धीरे दोनों के बीच बातचीत बढ़ी और आरोपी ने शादी का भरोसा दिलाया. महिला का आरोप है कि इसी भरोसे का फायदा उठाकर लंबे समय तक उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए गए.
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महिला ने अपनी शिकायत में बताया कि 30 मार्च 2025 को आरोपी अधिकारी उसे घूमाने के बहाने मुरैना रेस्ट हाउस के पीछे ले गया, जहां कार में उसके साथ दुष्कर्म किया गया. इसके बाद सबलगढ़ स्थित सरकारी आवास और ग्वालियर के फ्लैट पर भी कई बार शारीरिक शोषण किए जाने का आरोप लगाया गया है, लेकिन जब शादी की बात आई तो डिप्टी कलेक्टर मुकर गए. इसके साथ ही उन्होंने परिवार को भी धमकी दी.
डिप्टी कलेक्टर ने नहीं दिया कोई बयान
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पीड़िता ने आवेदन में यह भी आरोप लगाया है कि शादी को लेकर आरोपी अधिकारी की ओर से आपत्तिजनक मांगें और बयान दिए गए. शिकायत के आधार पर सिविल लाइन थाना पुलिस ने आरोपी डिप्टी कलेक्टर अरविंद माहौर को गिरफ्तार कर लिया है.
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वहीं, न्यायालय में पेशी से पहले अरविंद माहौर थाने परिसर में टहलते और मोबाइल चलाते नजर आए. फिलहाल पुलिस ने आरोपी अधिकारी का मेडिकल परीक्षण कराने के बाद उसे न्यायालय में पेश किया है.
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मुरैना से संतोष शर्मा की रिपोर्ट