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अंकिता भंडारी केस: VIP की संलिप्तता से सबूत मिटाने के आरोप तक… CBI जांच में दो पॉइंट्स रहेंगे अहम

CM धामी के निर्देश पर उत्तराखंड पुलिस ने CBI को फाइल सौंपने की प्रक्रिया शुरू कर दी है. पुलिस शुरुआत से ही इस केस की जांच पूरी गहनता और जिम्मेदारी के साथ कर चुकी है.

Ankita Bhandari Case: अंकिता भंडारी हत्याकांड में VIP की संलिप्तता और सबूत मिटाने के आरोपों की सच्चाई अब जल्द सामने आ जाएगी. उत्तराखंड की धामी सरकार की CBI जांच की सिफारिश के बाद केस का हर पहलू लोगों के सामने आएगा. इसी को लेकर गढ़वाल पुलिस महानिरीक्षक (आईजी) राजीव स्वरूप ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की. 

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर अंकिता भंडारी केस की फाइल CBI को भेजने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है. आईजी राजीव स्वरूप ने बताया, पुलिस शुरुआत से ही इस केस की जांच पूरी गहनता और जिम्मेदारी के साथ कर चुकी है. वरिष्ठ महिला पुलिस अधिकारी (IPS) के नेतृत्व में SIT का गठन भी किया गया था. 

CM धामी ने की थी अंकिता भंडारी के माता-पिता से बात

IG राजीव स्वरूप ने बताया, इस केस में ठोस साक्ष्य जुटाए और तीनों आरोपियों को गिरफ्तार करके जेल भेजा गया. जांच का ही नतीजा है कि तीनों आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई. IG ने स्पष्ट किया  कि ठोस जांच के कारण ही आरोपियों को जमानत भी नहीं मिल पाई. उन्होंने बताया, CM धामी ने खुद अंकिता के माता-पिता से बात की थी.  

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सरकार का साफ संदेश है कि वह इस मामले में किसी भी स्तर पर कुछ भी छिपाना नहीं चाहती, इसीलिए जांच अब केंद्रीय एजेंसी के सुपुर्द की जा रही है. इससे पहले CM धामी ने जनता से इस केस से जुड़ी जानकारी मांगी थी. आईजी गढ़वाल राजीव स्वरूप ने बताया, CBI जांच के बाद अंकिता भंडारी केस से जुड़ा हर संशय दूर हो जाएगा. 

अंकिता भंडारी केस की टाइमलाइन

  • 18 सितंबर 2022 को अंकिता भंडारी ऋषिकेश के वनंतरा रिसॉर्ट से लापता हुई 
  • 19 सितंबर 2022 को अंकिता भंडारी की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई गई 
  • 21 सितंबर 2022 हत्या के आरोप में 3 आरोपियों को अरेस्ट किया गया 
  • तीन आरोपियों में पुलकित, सौरभ और अंकित का नाम था 
  • 23 सितंबर 2022 को तीनों आरोपियों को कोर्ट के आदेश पर न्यायिक हिरासत में भेजा गया 
  • 24 सितंबर 2022 को अंकिता भंडारी का शव चीला नहर बैराज में मिला 
  • 24 सितंबर 2022 को मामले की जांच के लिए SIT गठित की गई
  • 20 मई 2025 को कोटद्वार कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए आरोपी पुलकित, सौरभ और अंकित को उम्रकैद की सजा सुनाई

CBI जांच में मुख्य रूप से दो बिंदुओं पर फोकस किया जाएगा. पहला बिंदू अज्ञात VIP की संलिप्पता के आरोपों की जांच. दूसरा, साक्ष्य छिपाने या नष्ट करने के आरोपों की जांच. 

 

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