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हरियाणा सरकार का बड़ा तोहफा! प्रॉपर्टी टैक्स के ब्याज में मिलेगी 75% तक की छूट
Haryana: हरियाणा सरकार ने ऐसे प्रॉपर्टी मालिकों को बड़ी राहत देते हुए ब्याज में 75 प्रतिशत की एकमुश्त छूट देने का फैसला किया है.सरकार ने इस संबंध में अधिसूचना भी जारी कर दी है.
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Haryana: अगर आप हरियाणा में रहते हैं और आपका प्रॉपर्टी टैक्स कई सालों से बकाया है, तो यह खबर आपके लिए रहता लेकर आई है. हरियाणा सरकार ने ऐसे प्रॉपर्टी मालिकों को बड़ी राहत देते हुए ब्याज में 75 प्रतिशत की एकमुश्त छूट देने का फैसला किया है.सरकार ने इस संबंध में अधिसूचना भी जारी कर दी है. इस योजना का मकसद लोगों को पुराने बकाया टैक्स जमा करने का मौका देना और नगर निकायों के लंबे समय से लंबित मामलों का समाधान करना है.
31 अगस्त 2026 तक मिलेगा योजना का लाभ
सरकार के अनुसार, जिन लोगों का वित्त वर्ष 2010-11 से लेकर 2024-25 तक का प्रॉपर्टी टैक्स बकाया है, वे इस योजना का लाभ उठा सकते है. इसके लिए उन्हें 31 अगस्त 2026 तक अपना पूरा बकाया टैक्स जमा करना होगा. तय समय के भीतर भुगतान करने पर बकाया राशि पर लगने वाले ब्याज में 75 प्रतिशत की छूट दी जाएगी. इससे लोगों पर पड़ने वाला अतिरिक्त आर्थिक बोझ काफी कम हो जाएगा.
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सिर्फ टैक्स जमा करना ही काफी नहीं होगा
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इस योजना का फायदा लेने के लिए केवल बकाया टैक्स भरना ही पर्याप्त नहीं है. सरकार ने इसके साथ एक और जरूरी शर्त रखी है. सभी प्रॉपर्टी मालिकों को एनडीसी (NDC) पोर्टल पर अपनी संपत्ति का सेल्फ-सर्टिफिकेशन भी करना होगा. यानी टैक्स जमा करने के साथ-साथ अपनी संपत्ति की जानकारी भी ऑनलाइन अपडेट करनी होगी. दोनों काम 31 अगस्त 2026 तक पूरे करने पर ही ब्याज में छूट का लाभ मिलेगा.
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सरकार और लोगों, दोनों को होगा फायदा
सरकार का मानना है कि इस योजना से वर्षों से लंबित प्रॉपर्टी टैक्स के मामलों का तेजी से निपटारा हो सकेगा. साथ ही नगर निकायों के पास संपत्तियों का रिकॉर्ड भी पहले से ज्यादा सटीक और अपडेट हो जाएगा. इससे स्थानीय निकायों की आय बढ़ेगी, जिसका इस्तेमाल शहरों में सड़क, सफाई, पार्क और दूसरी जरूरी सुविधाओं को बेहतर बनाने में किया जा सकेगा.वहीं दूसरी ओर, प्रॉपर्टी मालिकों को भी पुराने बकाया पर बढ़ते ब्याज से राहत मिलेगी और वे कम खर्च में अपना टैक्स रिकॉर्ड साफ कर सकेंगे.
समय रहते पूरा करें जरूरी काम
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नगर निगम गुरुग्राम के आयुक्त प्रदीप दहिया ने सभी प्रॉपर्टी मालिकों से अपील की है कि वे आखिरी तारीख का इंतजार न करें. समय रहते अपना बकाया प्रॉपर्टी टैक्स जमा करें और एनडीसी पोर्टल पर सेल्फ-सर्टिफिकेशन की प्रक्रिया भी पूरी कर लें. उन्होंने कहा कि सरकार की यह विशेष छूट सीमित समय के लिए है और 31 अगस्त 2026 के बाद इसका लाभ नहीं मिलेगा.
अगर आपका भी प्रॉपर्टी टैक्स बकाया है, तो यह मौका आपके लिए काफी फायदेमंद साबित हो सकता है. समय पर टैक्स जमा करके और जरूरी औपचारिकताएं पूरी करके आप ब्याज में 75 प्रतिशत तक की बड़ी राहत का लाभ उठा सकते हैं.