क्रिकेटर मोहम्मद शमी को कलकत्ता हाईकोर्ट से झटका, अब हर महीने पत्नी-बेटी को देने होंगे ₹4 लाख
भारत के स्टार गेंदबाज मोहम्मद शमी और उनकी पूर्व पत्नी हसीन जहां के मामले में कोर्ट ने फैसला सुनाया है. कलकत्ता हाई कोर्ट ने शमी को आदेश दिया है कि वे हसीन जहां को कुल 4 लाख रुपये मासिक गुजारा भत्ता देंगे.

साल 2014 में कोलकाता नाइट राइडर्स की पूर्व मॉडल और चीयरलीडर हसीन जहां की मोहम्मद शमी से शादी हुई थी. 2015 में उन्हें एक बेटी हुई. इसके बाद, साल 2018 में उनके रिश्ते में कड़वाहट तब आ गई, जब हसीन जहां ने मोहम्मद शमी पर घरेलू हिंसा, दहेज उत्पीड़न और मैच फिक्सिंग का आरोप लगाया था.
हर महीने देना होगा 4 लाख रुपये का भत्ता
कलकत्ता हाईकोर्ट के जस्टिस अजय कुमार मुखर्जी के द्वारा जारी किए गए आदेश में शमी को हसीन जहां के भरण-पोषण के लिए हर महीने 1.5 लाख रुपये और उनकी नाबालिग बेटी की देखभाल और खर्च के लिए 2.5 लाख रुपये देने का निर्देश दिया गया है.
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यह फैसला तब आया है, जब हसीन जहां ने कोलकाता के अलीपुर कोर्ट के 2018 के आदेश के खिलाफ अपील की थी, जिसमें शमी को उन्हें हर महीने 50 हजार रुपये और उनकी बेटी के खर्च के लिए अतिरिक्त 80 हजार रुपये देने का निर्देश दिया गया था. उस वक्त हसीन जहां ने मूल रूप से कुल 10 लाख रुपये मांगे थे, 7 लाख रुपये अपने लिए और 3 लाख रुपये अपनी बेटी के लिए, लेकिन निचली अदालत ने उनकी गुजारिश को खारिज कर दिया था.
#WATCH | Kolkata, West Bengal | Cricketer Md Shami's estranged wife, Hasin Jahan, says, "I used to model and act before I got married. Shami forced me to quit my profession. He wanted me to live only a housewife's life. I loved Shami so much that I happily accepted it... But now… https://t.co/NFcLkkcUSP pic.twitter.com/zHJcJ5QNbh
— ANI (@ANI) July 2, 2025
हाईकोर्ट में कैसे कामयाब हुई हसीन जहां
हसीन जहां ने अपनी अपील में तर्क दिया कि शमी की फाइनेंशियल स्थिति ऐसी है, जिससे वे और ज्यादा गुजारा भत्ता राशि दे सकते हैं. वित्तीय वर्ष 2021 के लिए उनके आयकर रिटर्न के मुताबिक, शमी की वार्षिक आय करीब 7.19 करोड़ रुपये या 60 लाख रुपये प्रति माह थी. हसीन जहां ने दावा किया कि उनकी बेटी के लिए उनका महीने का खर्च 6 लाख रुपये से ज्यादा है. दलीलें सुनने के बाद हाई कोर्ट हसीन जहां के पक्ष में फैसला सुनाया.
जस्टिस मुखर्जी ने आदेश में कहा, "मेरी राय में याचिकाकर्ता नंबर 1 (पत्नी) को 1,50,000 रुपये हर महीने और उनकी बेटी को 2,50,000 रुपये की राशि उचित होगी." कोर्ट ने यह भी कहा कि शमी अपनी बेटी के एजुकेशन या अन्य भविष्य की जरूरतों के लिए खुद से अतिरिक्त राशि का योगदान कर सकते हैं. हाई कोर्ट ने पिछले फैसले के आधार पर सवाल उठाते हुए कहा कि यह साफ नहीं है कि अलीपुर कोर्ट ने किस आधार पर काफी कम राशि का आदेश दिया था. संशोधित आदेश में कहा गया कि पहले के फैसले में सुधार की जरूरत है.
साल 2014 में कोलकाता नाइट राइडर्स की पूर्व मॉडल और चीयरलीडर हसीन जहां और मोहम्मद शमी से शादी हुई थी. 2015 में उन्हें एक बेटी हुई. इसके बाद, साल 2018 में उनके रिश्ते में कड़वाहट तब आ गई, जब हसीन जहां ने मोहम्मद शमी पर घरेलू हिंसा, दहेज उत्पीड़न और मैच फिक्सिंग का आरोप लगाया था. उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि शमी ने घर के लिए फाइनेंशियल सपोर्ट देना बंद कर दिया है. साल 2023 में मोहम्मद शमी ने अपनी बेटी आयरा से लंबे वक्त के अलगाव के बाद मिलने के बाद इंस्टाग्राम पर एक इमोशनल पोस्ट शेयर किया. उन्होंने लिखा, "जब मैंने उसे लंबे वक्त के बाद फिर से देखा तो वक्त थम गया. बेबो, मैं तुमसे शब्दों से ज़्यादा प्यार करता हूं." इस पोस्ट को एक घंटे के अंदर 1.6 लाख से ज़्यादा लाइक मिले थे.