0% GST: पनीर, रोटी, दवाएं और बीमा पॉलिसी पर अब नहीं देना होगा टैक्स, सरकार ने दिया आम आदमी को दिवाली से पहले तोहफा, जानिए पूरी लिस्ट
Zero GST items list 2025: सरकार के इस फैसले से हर वर्ग के लोगों को फायदा मिलेगा चाहे वो नौकरी करने वाला हो, गृहिणी हो, किसान हो या छोटा व्यापारी. रसोई का सामान सस्ता होगा, बच्चों की पढ़ाई का खर्च घटेगा और इलाज भी पहले से सस्ता पड़ेगा. कुल मिलाकर, ये कदम महंगाई पर लगाम लगाने और आम आदमी की जेब में राहत देने के लिए बहुत ही जरूरी था.
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Zero GST items list 2025: देश की आम जनता, किसानों और छोटे कारोबारियों के लिए राहत की खबर है. हाल ही में हुई जीएसटी काउंसिल की 56वीं बैठक में कुछ बड़े और अहम फैसले लिए गए हैं. इस बैठक में यह तय किया गया कि अब से जीएसटी स्लैब को कम करके सिर्फ 5% और 18% तक सीमित कर दिया जाएगा. यानी पहले जो 12% और 28% स्लैब हुआ करते थे, उन्हें अब हटा दिया गया है. इससे आम आदमी की जेब पर पड़ने वाला बोझ काफी कम होगा और बहुत सी जरूरी चीजें अब पहले से सस्ती मिलेंगी.
खाने-पीने की चीजें अब टैक्स फ्री हो गईं
इस बार सरकार ने खासतौर पर खाद्य वस्तुओं (फूड प्रोडक्ट्स) पर ध्यान दिया है. ऐसे कई सामान जिन पर पहले 5% से लेकर 18% तक जीएसटी लगाया जाता था, अब उन्हें पूरी तरह से Zero GST, यानी टैक्स फ्री कर दिया गया है. इससे हर घर की रसोई का खर्च काफी कम हो जाएगा.
इन चीजों को अब टैक्स फ्री कर दिया गया है:
- यूएचटी दूध (पैकेट वाला दूध)
- छेना (एक तरह का दूध से बना उत्पाद)
- पनीर
- सभी प्रकार की ब्रेड
- रेडी टू ईट रोटी
- रेडी टू ईट पराठा
- पिज्जा (सिर्फ बेस और रेडी टू ईट वैरायटी)
- अब ये सब चीजें पहले से सस्ती मिलेंगी और रोज़मर्रा का खर्च घटेगा। इस बदलाव का सीधा फायदा आम घरों को होगा.
पढ़ाई से जुड़ी चीजें भी टैक्स फ्री
बच्चों की पढ़ाई में इस्तेमाल होने वाली चीजों पर भी अब कोई टैक्स नहीं लगेगा. पहले इन सामानों पर 12% टैक्स लिया जाता था, लेकिन अब सरकार ने इन पर से भी जीएसटी हटा दिया है. यह फैसला स्कूल जाने वाले बच्चों के माता-पिता के लिए एक बड़ी राहत है.
अब ये चीजें पूरी तरह टैक्स फ्री हो गई हैं:
- पेंसिल
- रबर
- कटर
- नोटबुक
- प्रैक्टिस बुक और ग्राफ बुक
- एटलस
- नक्शे, चार्ट और ग्लोब
- लैबोरेटरी नोटबुक
- अब स्कूल का सामान खरीदना सस्ता पड़ेगा और शिक्षा से जुड़ी चीजें आम लोगों की पहुंच में होंगी.
दवाएं और इंश्योरेंस भी टैक्स फ्री
सरकार ने बीमारियों से जूझ रहे लोगों को भी राहत दी है. अब कई तरह की जीवन रक्षक दवाओं (Life-saving medicines) को भी Zero GST के दायरे में लाया गया है. पहले इन दवाओं पर 12% तक जीएसटी लगता था, लेकिन अब नहीं लगेगा.वित्त मंत्री ने बताया कि कुल 33 दवाएं, जिनमें तीन कैंसर की दवाएं भी शामिल हैं, अब टैक्स फ्री हो चुकी हैं. इसका मतलब है कि अब इनका इलाज पहले से सस्ता पड़ेगा और गंभीर बीमारियों से जूझ रहे मरीजों को सीधा फायदा मिलेगा.
साथ ही, सरकार ने एक और बड़ा फैसला लिया है, अब से व्यक्तिगत हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसियों पर भी कोई जीएसटी नहीं लगेगा. पहले इन पर 18% टैक्स लगता था, जिससे पॉलिसी महंगी हो जाती थी. अब ये सुविधा सस्ती हो जाएगी और ज्यादा से ज्यादा लोग स्वास्थ्य और जीवन बीमा खरीद सकेंगे.
ये बदलाव कब से लागू होंगे?
सरकार की ओर से लिए गए ये सभी फैसले 22 सितंबर से लागू होंगे. यानी उसके बाद से जब भी आप ये सामान खरीदेंगे या कोई पॉलिसी लेंगे, तो आपको जीएसटी नहीं देना होगा.
हर वर्ग को फायदा, आम आदमी को बड़ी राहत
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सरकार के इस फैसले से हर वर्ग के लोगों को फायदा मिलेगा चाहे वो नौकरी करने वाला हो, गृहिणी हो, किसान हो या छोटा व्यापारी. रसोई का सामान सस्ता होगा, बच्चों की पढ़ाई का खर्च घटेगा और इलाज भी पहले से सस्ता पड़ेगा. कुल मिलाकर, ये कदम महंगाई पर लगाम लगाने और आम आदमी की जेब में राहत देने के लिए बहुत ही जरूरी था.
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