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अब CCTV लगेगा तय नियमों से, निगरानी व्यवस्था होगी मजबूत, महाराष्ट्र सरकार बनाएगी यूनिफॉर्म पॉलिसी

Maharashtra: नई पॉलिसी लागू होने के बाद CCTV सर्विलांस का इस्तेमाल ज्यादा व्यवस्थित और प्रभावी हो सकेगा. इससे न सिर्फ निगरानी बेहतर होगी, बल्कि सिस्टम की देखरेख और रखरखाव भी आसान हो जाएगा.

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10 Jan 2026
( Updated: 10 Jan 2026
02:08 PM )
अब CCTV लगेगा तय नियमों से, निगरानी व्यवस्था होगी मजबूत, महाराष्ट्र सरकार बनाएगी यूनिफॉर्म पॉलिसी
Image Source: Social Media

Maharashtra CCTV Policy: महाराष्ट्र सरकार ने राज्य भर में लगे CCTV कैमरों को लेकर एक अहम फैसला लिया है. सरकार अब चाहती है कि CCTV सिस्टम लगाने, उसे चलाने और उसकी देखभाल करने के लिए एक जैसी और साफ पॉलिसी हो. इसी मकसद से सरकार ने एक विशेष कमेटी बनाने का निर्णय लिया है. सरकार का मानना है कि आज के समय में CCTV सर्विलांस लगभग हर जगह इस्तेमाल हो रहा है, इसलिए इसके लिए एक तय नियम और गाइडलाइन होना बेहद जरूरी हो गया है.

क्यों जरूरी है एक समान पॉलिसी?


सरकार ने कहा है कि अब CCTV कैमरे सिर्फ सरकारी दफ्तरों तक सीमित नहीं हैं. ये कैमरे सार्वजनिक स्थानों, हाउसिंग सोसाइटियों, दुकानों, मॉल, थिएटर, ऑफिस और बड़े-बड़े बिजनेस संस्थानों में भी लगाए जा रहे हैं. लेकिन हर जगह इन्हें लगाने और संभालने का तरीका अलग-अलग है. कहीं कैमरे ठीक से काम नहीं करते, तो कहीं मेंटेनेंस की कोई व्यवस्था नहीं होती. इसी वजह से सरकार चाहती है कि पूरे राज्य में CCTV को लेकर एक जैसी गाइडलाइंस लागू हों, ताकि सिस्टम ज्यादा भरोसेमंद और असरदार बन सके.
 
तकनीकी नियमों पर होगा फोकस


यह नई पॉलिसी CCTV सिस्टम से जुड़े हर पहलू को कवर करेगी. इसमें यह तय किया जाएगा कि कैमरों की तकनीकी गुणवत्ता कैसी हो, कौन-से उपकरण इस्तेमाल किए जाएं, उनकी मरम्मत और रखरखाव कैसे हो और पूरे सिस्टम को किस तरह मैनेज किया जाए. इससे यह सुनिश्चित होगा कि CCTV कैमरे सिर्फ दिखावे के लिए न हों, बल्कि सही तरीके से काम करें और जरूरत के समय मददगार साबित हों.

नौ सदस्यों की बनाई गई कमेटी

इस पॉलिसी को तैयार करने के लिए सरकार ने नौ सदस्यों की एक कमेटी बनाई है. इस कमेटी में राज्य के कई अहम विभागों के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हैं. इसमें वित्त, शहरी विकास और लोक निर्माण विभागों के अतिरिक्त मुख्य सचिव, पुलिस महानिदेशक, सूचना प्रौद्योगिकी और ग्रामीण विकास विभागों के प्रधान सचिव, परिवहन आयुक्त और गृह विभाग के प्रधान सचिव (विशेष) शामिल हैं. गृह विभाग के प्रधान सचिव (विशेष) इस कमेटी में सदस्य सचिव की भूमिका निभाएंगे.

विधानमंडल में चर्चा के बाद लिया गया फैसला


सरकारी आदेश में बताया गया है कि यह फैसला राज्य विधानमंडल में हुई चर्चा के बाद लिया गया है. इससे पहले भी कई राज्य विभागों को CCTV नेटवर्क की स्थापना और उसके प्रबंधन को लेकर सुझाव दिए गए थे. अब यह कमेटी उन सभी सिफारिशों की समीक्षा करेगी और पूरे महाराष्ट्र के लिए एक व्यापक और व्यावहारिक CCTV पॉलिसी का मसौदा तैयार करेगी.

निगरानी व्यवस्था होगी और मजबूत


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नई पॉलिसी लागू होने के बाद CCTV सर्विलांस का इस्तेमाल ज्यादा व्यवस्थित और प्रभावी हो सकेगा. इससे न सिर्फ निगरानी बेहतर होगी, बल्कि सिस्टम की देखरेख और रखरखाव भी आसान हो जाएगा. सरकार का मानना है कि इस कदम से सुरक्षा व्यवस्था मजबूत होगी और राज्य में CCTV का सही और जिम्मेदार इस्तेमाल सुनिश्चित किया जा सकेगा.

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