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संभल जामा मस्जिद सर्वे मामले में मुस्लिम पक्ष को बड़ा झटका, हाई कोर्ट ने खारिज की याचिका
यूपी के संभल के शाही जामा मस्जिद के सर्वे के मामले में मुस्लिम पक्ष को इलाहाबाद उच्च न्यायालय से बड़ा झटका लगा है. कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की पुनर्विचार याचिका को ख़ारिज कर दिया है.
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उत्तर प्रदेश के संभल में शाही जामा मस्जिद के सर्वे के मामले में सोमवार का दिन काफी अहम साबित हुआ. इस मामले में मस्जिद पक्ष को बड़ा झटका लगा है. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की पुनर्विचार याचिका को खारिज कर दिया है. इसके बाद यह साफ़ हो गया है कि मस्जिद के सर्वे पर कोई रोक नहीं लगाई जाएगी.
दरअसल, संभल के शाही जामा मस्जिद के मुस्लिम पक्ष ने सिविल कोर्ट के आदेश को चुनौती देते हुए इलाहाबाद उच्च न्यायालय में पुनर्विचार याचिका दाखिल की थी. इस मामले में अदालत ने बीते मई को सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था. अब कोर्ट द्वारा इस याचिका को ख़ारिज करने के बाद यह साफ़ हो गया है कि एक तो मस्जिद के सर्वे पर कोई रोक नहीं लगी, दूसरा अब यह मामला संभल की ज़िला अदालत में ही चलेगा. उच्च न्यायलाय के जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल की सिंगल बेंच ने मुस्लिम पक्ष के वक़ील और हिंदू पक्ष की दलीलों को सुनने के बाद अपना फैसला सुनाया है.
बताते चलें कि ये सारा मामला वकील हरिशंकर जैन और अन्य 7 लोगों द्वारा जामा मस्जिद को हरिहर मंदिर के स्थान पर बनाए जाने का दावा किया गया था. इसके सर्वे के लिए हिंदू पक्ष ने संभल ज़िला अदालत का रूख किया था. शाही जामा मस्जिद को लेकर संभल की ज़िला न्यायालय ने 19 नवंबर 2024 को ASI सर्वे का आदेश दिया था. इसके बाद मस्जिद कमेटी ने सिविल कोर्ट के फैसले को चुनौती थी. इससे पहले की सुनवाई में कोर्ट ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) द्वारा दाखिल जवाबी हलफनामे पर जवाब देने के लिए संभल जामा मस्जिद समिति को और समय दिया था.
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