बंगाल: कलकत्ता हाईकोर्ट ने शुभेंदु अधिकारी को 5 अक्टूबर को विरोध रैली की सशर्त अनुमति दी
न्यायमूर्ति चौधरी ने कहा कि चूंकि इतने सारे लोगों की बिजली के झटके से हुई मौतें बेहद दुर्भाग्यपूर्ण हैं, इसलिए रैली की अनुमति दी जाएगी.अवकाश पीठ ने विरोध रैली का समय दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे के बीच तय किया, क्योंकि उसी शाम एक कार्निवल भी होगा और वह भी विरोध रैली स्थल के पास.
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कलकत्ता हाईकोर्ट की पीठ ने शुक्रवार को पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी को भारी बारिश के दौरान बिजली के करंट से हुई मौतों के मुद्दे पर 5 अक्टूबर को मध्य कोलकाता में एक विरोध रैली आयोजित करने की अनुमति दे दी.
शुभेंदु अधिकारी की विरोध रैली पर फैसला
ये मौतें बारिश के पानी में गिरे बिजली के तारों के संपर्क में आने से हुईं.भाजपा के एक करीबी संगठन ने 5 अक्टूबर को शुभेंदु अधिकारी द्वारा विरोध रैली आयोजित करने का फैसला किया था.
कोलकाता पुलिस ने अनुमति देने से किया इनकार
हालांकि, कोलकाता पुलिस ने इस आधार पर इसकी अनुमति देने से इनकार कर दिया कि उसी शाम, मध्य कोलकाता के रेड रोड पर भी एक विशाल दुर्गा पूजा कार्निवल का आयोजन होगा, जिसमें शहर की 113 पुरस्कार विजेता सामुदायिक दुर्गा पूजा समितियां भाग लेंगी.इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी शामिल होंगी.
इसके बाद संगठन ने अनुमति के लिए कलकत्ता उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया.
5 अक्टूबर को सशर्त अनुमति दे दी
यह मामला शुक्रवार दोपहर कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति बिस्वरूप चौधरी की अवकाशकालीन पीठ में सुनवाई के लिए आया और सुनवाई के अंत में न्यायालय ने संगठन को 5 अक्टूबर को विरोध रैली आयोजित करने की सशर्त अनुमति दे दी.
बिजली के झटके से हुई थी मौतें
न्यायमूर्ति चौधरी ने कहा कि चूंकि इतने सारे लोगों की बिजली के झटके से हुई मौतें बेहद दुर्भाग्यपूर्ण हैं, इसलिए रैली की अनुमति दी जाएगी.अवकाश पीठ ने विरोध रैली का समय दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे के बीच तय किया, क्योंकि उसी शाम एक कार्निवल भी होगा और वह भी विरोध रैली स्थल के पास.
अवकाश पीठ ने यह भी कहा कि रैली में भाग लेने वालों की संख्या 3,000 से अधिक नहीं होनी चाहिए.उक्त संगठन ने अपनी याचिका में कहा था कि रैली में 5,000 लोग शामिल होंगे.
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