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संभल में CM योगी के निर्देश पर एक्शन, सरकारी जमीन पर बना मस्जिद-मदरसा खाली कराया गया, कई हैक्टेयर कब्जा मुक्त
यूपी के संभल में सरकार ने अतिक्रमण के खिलाफ अभियान में कई हैक्टेयर जमीन को खाली करा लिया है. इसके तहत सरकारी जमीन पर बने अवैध रूप से बने इमामबाड़े और ईदगाह को हटाकर कब्जामुक्त करा लिया गया है.
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यूपी के संभल में शासन-प्रशासन का अतिक्रमण पर जमकर डंडा चल रहा है. इसी सिलसिले में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर सरकारी जमीन को कब्जे से मुक्त कराने के अभियान को तेज करते हुए संभल जिला प्रशासन ने दो गांवों में बड़ी कार्रवाई की. आरक्षित श्रेणी की ग्राम सभा भूमि पर बने अवैध निर्माणों को हटाकर जमीन को मुक्त कराया गया. इस दौरान एक चीज अच्छी रही कि कार्रवाई के दौरान प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद रहा और कहीं भी तनाव की स्थिति नहीं बनने दी गई.
अवैध रूप से बने इमामबाड़े और ईदगाह को हटाया गया
तहसील संभल के ग्राम विछोली में गाटा संख्या 1240 (खाद के गड्ढे हेतु आरक्षित) और गाटा संख्या 1242 (पशुचर भूमि) पर अवैध रूप से इमामबाड़ा और ईदगाह का निर्माण किया गया था. प्रकरण में विधिक प्रक्रिया पूरी करते हुए तहसीलदार न्यायालय ने 31 जनवरी 2026 को बेदखली का आदेश पारित किया था. आदेश के खिलाफ किसी भी स्तर पर अपील न होने पर प्रशासन ने मौके पर पहुंचकर निर्माण हटवा दिया.
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बिछौली और मुबारकपुर बन्द में 1.1 हैक्टेयर जमीन खाली
इसी क्रम में ग्राम मुबारकपुर बन्द में ग्राम सभा की भूमि पर अतिक्रमण की शिकायत पर जांच कराई गई. गाटा संख्या 623 और 630 पर मस्जिद और मदरसे का निर्माण पाया गया. प्रशासन ने पहले संबंधित पक्षों को स्वयं निर्माण हटाने का अवसर दिया, लेकिन संसाधनों के अभाव का हवाला देते हुए मुतवल्ली नुसरत अली व अन्य लोगों ने प्रशासन से मदद मांगी. इसके बाद शुक्रवार को प्रशासन की मौजूदगी में अवैध निर्माण हटवाया गया.
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‘नियमों के तहत हुई कार्रवाई, अभियान रहेगा जारी’
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जिलाधिकारी डॉ. राजेन्द्र पैंसिया ने बताया कि पूरी कार्रवाई धारा 67,राजस्व अभिलेखों और न्यायालय के आदेश के आधार पर की गई है. उन्होंने स्पष्ट किया कि ग्राम सभा, पशुचर, खेल मैदान, खाद के गड्ढे और सार्वजनिक उपयोग की भूमि पर किसी भी प्रकार का अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. उन्होंने कहा कि ऐसे मामलों में पहले संबंधित पक्षों को पूरा अवसर दिया जाता है, इसके बाद ही कार्रवाई होती है. जिले में अतिक्रमण के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा और जहां भी अवैध कब्जा मिलेगा, उसे हटाया जाएगा. 3 महीने के टाइम बाउंड पीरियड में पूरी कार्रवाई और 30 दिन के अपील के समय को पूर्ण कर दिया जाता है.