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शादीशुदा बेटी को नहीं मिल सकती अनुकंपा नौकरी? सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया क्लियर, सरकार की कौनसी नीति को बताया असवैंधानिक

अनुकंपा नौकरी को लेकर राज्य सरकार का ये कहना है कि शादी के बाद बेटी पति के घर चली जाती है, इसलिए उसे अनुकंपा नियुक्ति का लाभ नहीं मिलना चाहिए.

Image Source- IANS
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अनुकंपा नौकरी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है. शीर्ष अदालत ने साफ किया कि शादीशुदा बेटी भी अनुकंपा नौकरी की उतनी ही हकदार है जितनी गैर विवाहित संतान. 

सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार की नीति को खारिज करते हुए कहा कि सिर्फ शादीशुदा होने के कारण किसी बेटी को अनुकंपा नियुक्ति से वंचित नहीं किया जा सकता. कोर्ट ने कहा, 

‘विवाहित बेटियों में केवल तलाकशुदा या छोड़ी गई महिलाओं को नौकरी के लिए पात्र मानना और बाकी शादीशुदा बेटियों को बाहर रखना भेदभावपूर्ण है.’ 

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जस्टिस एम.एम. सुंदेश और जस्टिस प्रसन्ना वी. वराले की बेंच ने मामले पर सुनवाई करते हुए बड़ी टिप्पणी की. जजों ने बिहार सरकार की 10 दिसंबर 2014 की अनुकंपा नियुक्ति नीति के इस प्रावधान को असंवैधानिक करार दिया. सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने एक महिला की याचिका पर सुनवाई करते हुए सरकार को आठ हफ्ते के अंदर उसके आवेदन को मेरिट के आधार पर फैसला करने का निर्देश दिया. 

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कोर्ट ने साफ किया कि केवल तलाकशुदा या परित्यक्ता यानी पति की छोड़ी हुई विवाहित बेटियों को पात्र मानने और अन्य शादीशुदा बेटियों को बाहर रखने वाली नीति संविधान के अनुच्छेद-14 में दिए गए समानता के अधिकार का उल्लंघन करती है. 

बिहार सरकार ने क्या दलील दी? 

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अनुकंपा नौकरी को लेकर राज्य सरकार का ये कहना है कि शादी के बाद बेटी पति के घर चली जाती है, इसलिए उसे अनुकंपा नियुक्ति का लाभ नहीं मिलना चाहिए. सुप्रीम कोर्ट ने इसे सिरे से खारिज करते हुए असवैंधानिक करार दिया. दो जजों की बेंच ने कहा, ‘शादी के बाद बेटी का मायके से रिश्ता खत्म मानना न व्यावहारिक है और न ही संवैधानिक. 

यह भी पढ़ें- ’15 साल से जिंदगी तबाह…’ CJI के सामने महिला ने उतार दिया मंगलसूत्र, ऐसी दलील रखी कि भावुक हो गया माहौल, जानें पूरा मामला

इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने इसी तरह के मामलों की सुनवाई के दौरान कहा था कि बेटे-बेटी के बीच संपत्ति से जुड़े हितों को लेकर भेदभाव असवैंधानिक है. 

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अनुकंपा नौकरी क्या होती है? 

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दरअसल, अनुकंपा के तहत केंद्र और राज्य सरकार, सरकारी कर्मचारी की मृत्यू या बीमारी के कारण समय से पहले रिटायरमेंट के केस में संतान को नौकरी देती है. यानी अगर किसी सरकारी कर्मचारी की मौत हो जाती है तो उसकी नौकरी का बचा हुआ समय उसके बेटे या बेटी को मिलेगा.

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