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डोनाल्ड ट्रंप को मिली बड़ी राहत, फेडरल जज ने चुनाव में हस्तक्षेप मामले को किया खारिज

विशेष अभियोजक जैक स्मिथ ने ट्रंप के खिलाफ 6 जनवरी के दंगों में कथित भूमिका और व्हाइट हाउस से गोपनीय दस्तावेजों को हटाने के संबंध में दो मामलों में न्यायाधीशों के समक्ष अनुरोध दायर किए थे।
डोनाल्ड ट्रंप को मिली बड़ी राहत, फेडरल जज ने चुनाव में हस्तक्षेप मामले को किया खारिज
अमेरिका के राष्ट्रपति पद का चुनाव जीतने के बाद डोनाल्ड ट्रंप को बड़ी राहत मिली है। फेडरल जज ने राष्ट्रपति पद का चुनाव जीतने के बाद बदली हुई परिस्थितियों का हवाला देते हुए डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ चुनाव में हस्तक्षेप का मामला खारिज कर दिया है। 

विशेष अभियोजक जैक स्मिथ ने ट्रंप के खिलाफ 6 जनवरी के दंगों में कथित भूमिका और व्हाइट हाउस से गोपनीय दस्तावेजों को हटाने के संबंध में दो मामलों में न्यायाधीशों के समक्ष अनुरोध दायर किए थे।

वाशिंगटन में न्यायाधीश तान्या चुटकन ने इस अनुरोध को स्वीकार कर लिया और चुनाव हस्तक्षेप मामले में ट्रंप के खिलाफ सभी आरोपों को खारिज कर दिया।

गोपनीय दस्तावेजों के मामले में न्यायाधीश ऐलीन कैनन ने स्मिथ द्वारा दायर मामले को खारिज कर दिया था, जिस पर उन्होंने उच्च न्यायालय में अपील की थी।

उन्होंने कोर्ट को लिखा कि वह अपील को वापस लेते हैं और उन पर लगाए गए आरोपों को भी वापस ले रहे हैं। उम्मीद है कि अदालत इसका अनुपालन करेगी।

स्मिथ ने कहा कि वह मौजूदा राष्ट्रपति पर मुकदमा चलाने के खिलाफ न्याय विभाग की नीति के कारण मामले को वापस ले रहे हैं, लेकिन वह अभियोजन पक्ष की वैधता का समर्थन करते हैं।

उन्होंने लिखा, "सरकार ने अभियुक्त के अभियोजन के मेरिट्स पर अपनी स्थिति में कोई बदलाव नहीं किया है, लेकिन परिस्थितियां बदल गई हैं। प्रतिवादी के राष्ट्रपति चुने जाने पर आपराधिक अभियोजन पहले से ही चल रहा है।"

इससे पहले ट्रंप ने दोनों मुकदमों की न्यायिक प्रणाली को राजनीतिक रूप से प्रेरित हथियार करार दिया था।

न्यूयॉर्क में एक स्थानीय स्तर के अभियोग में उन्हें एक पोर्न स्टार को चुप रहने के लिए पैसे देने का दोषी ठहराया गया था। अभियोजक ने न्यायाधीश से सजा को अनिश्चितकालीन रूप से स्थगित करने का अनुरोध किया है, जबकि ट्रंप के वकीलों ने बर्खास्तगी की मांग की है।

न्यायाधीश जुआन मर्चन ने बर्खास्तगी के अनुरोध के संबंध में कागजात दाखिल करने के लिए अगले महीने दोनों पक्षों के लिए समयसीमा तय की है।

Input: IANS
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