आयुष्मान कार्ड है फिर भी अस्पताल मांग रहा पैसे? तुरंत उठाएं ये कदम
प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल है, जो लाखों गरीब परिवारों को स्वास्थ्य सुरक्षा देती है. लेकिन जब कोई व्यक्ति या संस्था इस योजना का गलत फायदा उठाकर मरीज से पैसे मांगती है, तो यह ना केवल कानून के खिलाफ है, बल्कि नैतिक रूप से भी गलत है.

Ayushman Card: भारत जैसे विशाल और विविधतापूर्ण देश में आज भी लाखों लोग ऐसे हैं, जो आर्थिक तंगी के चलते उचित इलाज नहीं करा पाते. अस्पतालों का खर्च, दवाइयों की महंगाई और इलाज की लंबी प्रक्रिया आम आदमी के लिए किसी चुनौती से कम नहीं है. खासकर जब किसी गंभीर बीमारी का इलाज कराना हो, तब यह बोझ और भी भारी हो जाता है. ऐसे में भारत सरकार द्वारा शुरू की गई प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना (PM-JAY) उन गरीब और जरूरतमंद परिवारों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है.
इस योजना के अंतर्गत पात्र परिवारों को हर वर्ष 5 लाख रुपये तक का मुफ्त इलाज सरकारी और सूचीबद्ध निजी अस्पतालों में मिलता है .इस योजना का उद्देश्य यह है कि कोई भी गरीब व्यक्ति सिर्फ पैसों की कमी के कारण अपने इलाज से वंचित न रह जाए. इसके लिए एक आयुष्मान कार्ड बनता है, जिसे दिखाकर लाभार्थी मुफ्त इलाज का हकदार हो जाता है.
जब आयुष्मान कार्ड होते हुए भी मांगे जाते हैं पैसे
हालांकि योजना का उद्देश्य बेहद नेक है, लेकिन ज़मीनी स्तर पर कई बार इसके दुरुपयोग की शिकायतें सामने आती हैं. कुछ अस्पताल या डॉक्टर ऐसे भी होते हैं जो आयुष्मान कार्ड होने के बावजूद मरीज से इलाज के नाम पर पैसे मांगते हैं. यह न केवल गलत है, बल्कि योजना की भावना के साथ भी खिलवाड़ है.
अगर आपके पास आयुष्मान कार्ड है और फिर भी किसी अस्पताल या डॉक्टर ने आपसे पैसों की मांग की है, तो आपको चुप रहने की जरूरत नहीं है. अब आपके पास है एक कानूनी और सीधा रास्ता शिकायत दर्ज कराने का.
कहां और कैसे करें शिकायत?
1. हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करें (14555)
सरकार ने आयुष्मान भारत योजना से संबंधित शिकायतों के लिए एक टोल-फ्री हेल्पलाइन नंबर जारी किया है: 14555.
इस नंबर पर कॉल करके आप संबंधित अस्पताल या डॉक्टर की शिकायत कर सकते हैं, जिन्होंने आपसे अवैध रूप से पैसे मांगे.
2. आयुष्मान भारत की वेबसाइट पर ऑनलाइन शिकायत दर्ज करें
आप योजना की आधिकारिक वेबसाइट https://pmjay.gov.in पर जाकर भी शिकायत दर्ज कर सकते हैं.
शिकायत दर्ज करते समय आपको निम्नलिखित जानकारियां देनी होंगी:
अस्पताल का नाम और पता
मरीज का नाम और कार्ड नंबर (यदि उपलब्ध हो)
इलाज की तारीख
किस सेवा के लिए पैसे मांगे गए
कितनी राशि मांगी गई
किसी भी अन्य संबंधित जानकारी
3. राज्य की स्वास्थ्य एजेंसी में दर्ज करें लिखित शिकायत
आप अपने राज्य की स्टेट हेल्थ एजेंसी (SHA) के कार्यालय में जाकर लिखित शिकायत दर्ज करा सकते हैं. शिकायत में सारे तथ्यों का उल्लेख करें और यदि संभव हो तो किसी भी प्रकार की रसीद या सबूत भी साथ लगाएं.
क्या होगी कार्रवाई?
अगर आपकी शिकायत सही पाई जाती है, तो सरकार उस अस्पताल या डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई करती है. इसमें अस्पताल को योजना से बाहर करना, आर्थिक दंड लगाना या कानूनी कार्रवाई करना शामिल हो सकता है. इससे यह सुनिश्चित होता है कि योजना का लाभ वास्तव में जरूरतमंद लोगों तक पहुंचे और कोई भी अस्पताल इसका दुरुपयोग न कर सके.
प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल है, जो लाखों गरीब परिवारों को स्वास्थ्य सुरक्षा देती है. लेकिन जब कोई व्यक्ति या संस्था इस योजना का गलत फायदा उठाकर मरीज से पैसे मांगती है, तो यह ना केवल कानून के खिलाफ है, बल्कि नैतिक रूप से भी गलत है.