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क्या स्टेट हाईवे पर भी बनवाना पड़ेगा नया पास? यहां है आपके सभी सवालों का जवाब

अगर आप देशभर में सड़क मार्ग से सफर करते हैं, तो ये बदलाव जानना जरूरी है, ताकि सफर में कोई रुकावट न आए और टोल भुगतान को लेकर कोई भ्रम न हो.

क्या स्टेट हाईवे पर भी बनवाना पड़ेगा नया पास? यहां है आपके सभी सवालों का जवाब
Image Credit: FASTag

Annual Pass: 15 अगस्त से शुरू हुआ एनुअल फास्टैग पास अब केवल नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (NHAI) के तहत आने वाले नेशनल हाईवे, एक्सप्रेसवे और कुछ चुनिंदा सड़कों पर ही मान्य होगा. यानी अगर आप एनएचएआई के टोल रोड से गुजरते हैं, तो वहां आपका एनुअल पास काम करेगा और आपको बार-बार टोल नहीं देना पड़ेगा. लेकिन अगर आप किसी और टाइप की सड़क जैसे कि स्टेट हाईवे या फिर किसी प्राइवेट सड़क से गुजरते हैं, तो वहां पर यह एनुअल पास काम नहीं करेगा. इसका मतलब ये नहीं है कि आप उस सड़क पर सफर नहीं कर सकते बस वहां टोल का तरीका थोड़ा अलग होगा. 

स्टेट हाईवे पर एनुअल पास मान्य नहीं, पर कोई अलग पास नहीं चाहिए

अब बहुत से लोगों के मन में यह सवाल आ रहा है कि स्टेट हाईवे (राज्यीय राजमार्ग) पर अगर एनुअल पास मान्य नहीं है, तो क्या हमें कोई और अलग पास बनवाना पड़ेगा? तो इसका जवाब है , बिलकुल नहीं. आपको कोई दूसरा पास लेने की जरूरत नहीं है. क्योंकि गाड़ी में जो फास्टैग पहले से लगा होता है, वही स्टेट हाईवे पर भी काम करेगा. हां, फर्क इतना है कि एनुअल पास का फायदा सिर्फ NHAI की सड़कों पर मिलेगा, बाकी जगह फास्टैग से सामान्य टोल कटेगा, जैसा पहले होता था.

कौन करता है स्टेट हाईवे का संचालन?

स्टेट हाईवे यानी राज्यीय सड़कें, NHAI के नहीं बल्कि राज्य सरकारों या फिर प्राइवेट कंपनियों के द्वारा बनाई और संचालित की जाती हैं. यही कारण है कि एनुअल पास वहां पर लागू नहीं होता. इन सड़कों का टोल सिस्टम अलग होता है और इनके नियम भी राज्य सरकार तय करती है.

फास्टैग से टोल देने में कोई दिक्कत नहीं होगी, बस बैलेंस जरूर रखें


स्टेट हाईवे पर सफर के दौरान फास्टैग से टोल देना वैसे ही होगा जैसे अब तक होता आया है. एनुअल पास वहां मान्य नहीं होगा, लेकिन फिर भी आपको कोई एक्स्ट्रा झंझट नहीं उठानी पड़ेगी. बस एक चीज़ का ध्यान रखें कि आपके फास्टैग में पर्याप्त बैलेंस होना चाहिए, ताकि टोल कट सके और आपको सफर के दौरान रुकना न पड़े.

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क्या समझें इस बदलाव से?

  • एनुअल फास्टैग पास सिर्फ NHAI की सड़कों पर ही चलेगा.
  • स्टेट हाईवे और प्राइवेट सड़कों पर यह पास मान्य नहीं होगा.
  • लेकिन वहां फास्टैग से सामान्य टोल कटेगा, जैसे अब तक होता था.
  • किसी भी नई पास की जरूरत नहीं है.
  • फास्टैग में बैलेंस होना जरूरी है, तभी सफर बिना रुकावट पूरा होगा.
  • अगर आप देशभर में सड़क मार्ग से सफर करते हैं, तो ये बदलाव जानना जरूरी है, ताकि सफर में कोई रुकावट न आए और टोल भुगतान को लेकर कोई भ्रम न हो.

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