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UP Sponsorship Yojana: योगी सरकार लाई है दिव्यांगों के लिए ये खास योजना, हर महीनें मिलेंगे 4000 रूपये

UP Sponsorship Yojana: इन योजनाओं में कुछ योजना महिलाओं के लिए होती है , कुछ योजना बुजुर्गो के लिए होती है , कुछ योजनांए बच्चो के लिए होती है। जिसके तहत उन्हें हर महीने आर्थिक राशि दी जाती है।अब सरकार दिव्यांगों के लिए योजना लेकर आई है।

09 Oct, 2024
( Updated: 09 Oct, 2024
02:26 PM )
UP Sponsorship Yojana: योगी सरकार लाई है दिव्यांगों के लिए ये खास योजना, हर महीनें मिलेंगे 4000 रूपये
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UP Sponsorship Yojana: केंद्र सरकार अपने नागरिकों के लिए तरह तरह की योजना चलती है।इनमे अलग अलग लोगों को ध्यान में रखते हुए अलग अलग लोगो की योजना लाई जाती है। जिन लोगों की आर्थिक हालत मजबूत नहीं और अपनी जरूरते नहीं पूरी कर पाते उनके लिए चलाई जाती है ये योजना। इन योजनाओं में कुछ योजना महिलाओं के लिए होती है , कुछ योजना बुजुर्गो के लिए होती है , कुछ योजनांए बच्चो के लिए होती है।

जिसके तहत उन्हें हर महीने आर्थिक राशि दी जाती है।अब सरकार दिव्यांगों के लिए योजना लेकर आई है।आइए जानते है इस योजना से दिव्यांगों की कैसे की जाती है मदद , और कैसे किया जाता है आवेदन ....

यूपी में दिव्यांग बच्चों को दिए जाते है मंथली इतने हजार रूपये 

उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने दिव्यांग बच्चों के लिए स्पोंसरशिप योजना की शुरुआत की है।इस योजना के जरिए सरकार बच्चों की पढाई का खर्चा उठती है।  उनके पालन पोषण के लिए सहायता करती है।  इसके लिए उन्हें आर्थिक राशि मुहैया करवाई जाती है।  सरकार की और से दिव्यांग बच्चों को हर महीने 4000  रूपये की आर्थिक मदद मिलती है। दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के जरिए संचालित की जा रही इस योजना के तहत पात्रता प्राप्त बच्चों को सरकार सहायता देती है।  

किन बच्चों को मिलता है लाभ 

इस योजना के तहत सरकार 1 साल से लेकर 18 साल तक के दिव्यांगों बच्चों को लाभ  देती है। सर्कार की तरह से उन बच्चों को लाभ मिलता है।  जो बेसहारा जिनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं है।  इसके साथ ही जो माता पिता अपने बच्चों की सही से देखभाल नहीं कर पाते है।  उन्हें भी योजना के  तहत लाभ मिलता है। जिन दिव्यांग बच्चों के पिता की मृत्यु हो गयी है या उनकी मां तलाकशुदा हुई है या परिवार से अलग रहती है। या जिन माता पिता की आर्थिक सिचुएशन कमजोर है या फिर वह  जिनके माता - पिता शारारिक और मानसिक रूप से देखभाल करने के सक्षम नहीं है।

ऐसे बच्चे जिन्हे सहायता और पुर्ननिर्वास की जरूरत हो।  या फिर बच्चों के माता -पिता को गंभीर बीमारी हो। ऐसे बच्चे जो प्राकृतिक आपदा का शिकार हो।  उन्हें इस योजना के तहत लाभ दिया जाता है। 

कैसे कर सकते है आवदेन 

स्पोंसरशिप योजना में आवेदन करने के लिए जिला महिला बाल कल्याण विभाग के कार्यालय में जाना होगा। वहां से योजना के ऑफलाइन आवेदन दे सकते है। आवेदन फॉर्म के साथ बच्चों का आधार कार्ड, आय प्रमाण पत्र,आयु प्रमाण पत्र ,माता - पिता की मृत्यु सर्टिफिकेट ,स्कूल में रजिस्ट्रेशन के प्रमाण पत्र यह सब दस्तावेज भी साथ जमा करने होंगे। 

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