दुकानदार ने बेचा खराब माल? अब घर बैठे कंज्यूमर को मिलेगा शिकायत का समाधान
Consumer Complaint: दूकानदार आपके ख़राब सामान को बदलने से अगर इंकार करता है तो आप कंस्यूमर कोर्ट का रुक कर सकते है । आप अगर चाहें तो घर बैठे ही कंस्यूमर कोर्ट में भी शाक्यात कर सकते है।

Consumer Complaint: भारत में उपभोगताओं को अधिकार दिए गए हैं। ये उनके हितों की रक्षा करते हैं। उपभपगताओं को कई बार चीज खरीदने के बाद एहसास होता हैं कि उन्होंने जो चीजे खरीदी हैं ,वह सही नहीं हैं , और उसके साथ धोखाधड़ी हुई है। ऐसे में उपभोक्ता जब दूकानदार के पास जाकर अपनी शिकायत करते हैं तो कुछ दुकानदार या तो चीजों को बदल देते हैं या फिर रिफंड क्र देते हैं। हालांकि , दूकानदार ऐसा भी हैं , जो ख़राब चीजों को न तो रिटर्न करते है और न तो रिफंड देते हैं। ऐसे दुकानदारों कि कंप्लेंट की जा सकती हैं। उपभोगक्ता संरक्षण अधिनियम , 1986 और 2019 ऐसी ही शिकायतों के लिए बनाया गया है।
दूकानदार आपके ख़राब सामान को बदलने से अगर इंकार करता है तो आप कंस्यूमर कोर्ट का रुक कर सकते है । आप अगर चाहें तो घर बैठे ही कंस्यूमर कोर्ट में भी शाक्यात कर सकते है। आपको इसके लिए ऑनलाइन प्रक्रिया पूरी करनी होगी। अपनी शिकायत दर्ज करने के लिए आपको सबसे पहले कंस्यूमर कोर्ट की आधारिक वेबसाइट पर क्लिक करना होगा। आइए जानते है इस खबर को विस्तार से ...
कैसे दर्ज करें शिकायत
यहां आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा और खुद को नए उपयोगकर्ता के रूप में रजिस्टर करना होगा। आपको इसके बाद एक यूजर नेम और पासवर्ड मिलेगा , इसी यूजर नेम और पासवर्ड से आपको लॉगिन करना होगा। लॉगिन करने के बाद आपको फाइल ए कंप्लेंट वाले ऑप्शन पर जाना होगा , यहां आपको कंप्लेंट फॉर्म भरना होगा। आपको यहां कुछ जरुरी दस्तावेज भी साथ लगाने होंगे। शिकायत और दस्तावेज लगाने के बाद आपको अपना फॉर्म सबमिट करना होगा , इसके बाद आपको शिकायत नंबर दिया जाएगा ।
कोर्ट दोनों पक्षों को भेजा नोटिस
इसके बाद आपकी शिकायत स्वीकार की जाएगी। कोर्ट दोनों पक्षों को नोटिस भेजेगा , जिसके बाद दोनों पक्ष अपनी बात रखेंगे। कोर्ट इसके बाद न्याय करेगा और अगर कंपनी दोषी होती है तो अदालत मुआवजा के साथ साथ कोई भी नययोचित फैसला सुनाएगा।