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पुरानी कार वालों के लिए राहत की खबर! इन राज्यों में अब भी चलेंगी दिल्ली की गाड़ियां

यदि आप अपनी 15 साल पुरानी कार को पूरी तरह छोड़ना नहीं चाहते, तो आपके पास विकल्प हैं बस ज़रूरत है सही जानकारी और समय रहते कदम उठाने की. एनओसी और दोबारा रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया को समय रहते पूरा कर, आप अपनी कार को दिल्ली के बाहर भी सालों तक चला सकते हैं.

02 Jul, 2025
( Updated: 06 Dec, 2025
03:32 AM )
पुरानी कार वालों के लिए राहत की खबर! इन राज्यों में अब भी चलेंगी दिल्ली की गाड़ियां

दिल्ली में प्रदूषण नियंत्रण को लेकर सरकार ने एक बड़ा और सख्त कदम उठाया है. 1 जुलाई 2025 से राजधानी की सड़कों पर एंड ऑफ लाइफ व्हीकल्स (EOL) यानी तय समयसीमा पार कर चुके वाहनों का संचालन पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया जाएगा. यह नियम मुख्य रूप से उन पेट्रोल वाहनों पर लागू होगा जो 15 साल से पुराने हैं, और डीजल वाहनों के लिए यह सीमा पहले ही 10 साल तय की जा चुकी है. यदि इस आदेश के बावजूद कोई पुराना वाहन सड़कों पर दौड़ता पाया गया, तो उसे जब्त किया जा सकता है या उस पर भारी जुर्माना (चालान) लगाया जाएगा. इस नियम का असर दिल्ली के लगभग 60 लाख से अधिक पुराने वाहनों पर पड़ने की संभावना है. 

क्या 15 साल पुरानी पेट्रोल कार अब पूरी तरह बेकार हो जाएगी?
अगर आपकी कार 15 साल पुरानी हो गई है और दिल्ली में अब उसका रजिस्ट्रेशन मान्य नहीं है, तो आप उसे देश के कई अन्य राज्यों में चला सकते हैं. यानी कार पूरी तरह बेकार नहीं होगी, बस उसे दिल्ली से बाहर ले जाकर दोबारा रजिस्ट्रेशन करवाना होगा. 

किन राज्यों में चला सकते हैं पुरानी कारें?
दिल्ली से बाहर जिन राज्यों में आप अपनी पुरानी पेट्रोल कार चला सकते हैं, उनमें उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार, महाराष्ट्र, पंजाब और मध्य प्रदेश जैसे राज्य प्रमुख हैं. हालांकि, इन राज्यों के हर जिले में नियम एक जैसे नहीं हैं. कुछ जिलों में पुरानी कारों का दोबारा रजिस्ट्रेशन कराया जा सकता है, जबकि कुछ जिलों में यह पूरी तरह से प्रतिबंधित है. इसलिए इससे पहले कि आप कार को ट्रांसफर करें, उस जिले की क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय (RTO) से नियमों की जानकारी लेना आवश्यक है.

दूसरे राज्य में रजिस्ट्रेशन के लिए जरूरी प्रक्रिया
यदि आपने तय कर लिया है कि आप अपनी पुरानी कार किसी दूसरे राज्य में ट्रांसफर करना चाहते हैं, तो इसके लिए एक प्रक्रिया का पालन करना होगा. सबसे पहले आपको दिल्ली सरकार से एनओसी (NOC – No Objection Certificate) लेनी होगी. यह प्रमाणपत्र दर्शाता है कि दिल्ली सरकार को उस वाहन को किसी अन्य राज्य में स्थानांतरित करने पर कोई आपत्ति नहीं है. 

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ध्यान रखें, यह एनओसी आपको EOL अवधि समाप्त होने से पहले यानी 15 साल पूरे होने से पहले ही लेनी होगी. अगर आपने निर्धारित अवधि के बाद एनओसी लेने की कोशिश की, तो यह जारी नहीं की जाएगी और आपका वाहन गैर-कानूनी हो जाएगा. एनओसी मिलने के बाद, आप उस राज्य के संबंधित RTO कार्यालय में वाहन का दोबारा रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं. यह प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही आप उस राज्य में अपनी कार को वैध रूप से चला सकते हैं.

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