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हरियाणा सरकार की ‘दयालु’ पहल! 5794 लाभार्थियों के खाते में 217 करोड़ रुपए ट्रांसफर, क्या है पूरी स्कीम, जानें

इस योजना का संचालन हरियाणा परिवार सुरक्षा ट्रस्ट करता है. स्कीम की खास बात ये है कि यह सिर्फ परिवार के मुखिया तक सीमित नहीं है.

हरियाणा सरकार की ‘दयालु’ पहल! 5794 लाभार्थियों के खाते में 217 करोड़ रुपए ट्रांसफर, क्या है पूरी स्कीम, जानें

नए साल 2026 की शुरुआत के साथ ही मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने गरीब परिवारों को बड़ी सौगात दी है. उन्होंने 2 जनवरी को दीन दयाल उपाध्याय अंत्योदय परिवार सुरक्षा दयालु योजना (DAYALU) की राशि लाभार्थियों के खाते में ट्रांसफर की. 

CM नायब ने इस योजना के तहत 5,794 लाभार्थी परिवारों के बैंक खातों में सीधे 217.36 करोड़ ट्रांसफर किए. इस योजना शुरू होने के बाद से राज्य में 49,998 परिवारों को कुल 1,881.35 करोड़ की वित्तीय सहायता मिली है. 

किन परिवारों को मिला योजना का लाभ? 

यह योजना उन परिवारों के लिए है जिनकी सालाना इनकम 1.80 लाख से कम है. अगर परिवार के 6 से 60 साल के किसी सदस्य की प्राकृतिक, दुर्घटना, स्थायी विकलांगता से मौत हो जाती है तो सरकार वित्तीय सहायता देती है. सहायता की राशि 1 लाख से 5 लाख तक होती है. 

उम्र के हिसाब से कितनी सहायता राशि मिलेगी? 

  • 6 से 12 साल के लोगों के लिए 1 लाख
  • 12 से 18 साल के लोगों के लिए 2 लाख
  • 18 से 25 साल के लोगों के लिए 3 लाख
  • 25 से 45 साल के लोगों के लिए 5 लाख
  • 45 से 60 साल के लोगों के लिए 3 लाख 

इस योजना का संचालन हरियाणा परिवार सुरक्षा ट्रस्ट करता है. स्कीम की खास बात ये है कि यह सिर्फ परिवार के मुखिया तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें परिवार के सभी योग्य सदस्य शामिल हैं. यह स्कीम केंद्र सरकार की राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना से मिली जुली है. हालांकि केंद्र की योजना में सिर्फ मुखिया की मौत पर मदद मिलती है. जबकि दयालु योजना में सभी सदस्य शामिल हैं. 

DAYALU योजना के लिए कैसे करें अप्लाई? 

योजना के लिए आधिकारिक  पोर्टल dapsy.finhry.gov.in पर विजिट करें, फिर अप्लाई स्कीम' के तहत DAYALU चुनें. ध्यान रहे कि घटना की तारीख से 3 महीने के अंदर ऑनलाइन आवेदन करना जरूरी है. अपने परिवार पहचान पत्र (PPP) नंबर और अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर मिले OTP का इस्तेमाल करके लॉगिन करें और प्रभावित सदस्य का नाम चुनें, जन्म, मृत्यु या विकलांगता प्रमाण पत्र का विवरण दर्ज करें और जरूरी दस्तावेज, जैसे मृत्यु प्रमाण पत्र या विकलांगता प्रमाण पत्र अपलोड करें, और फॉर्म सबमिट करें.

हरियाणा सरकार की दीन दयाल उपाध्याय अंत्योदय परिवार सुरक्षा दयालु योजना (DAYALU) मुश्किल समय में गरीब परिवारों के लिए एक मजबूत सहारा साबित हो रही है. नायब सैनी सरकार ने योजना में धोखाधड़ी और फर्जीवाड़ा न हो. इसके लिए मृत्यु प्रमाण पत्रों को PPP से जोड़ा गया है, ताकि पारदर्शिता बनी रहे. हरियाणा सरकार की यह पहल गरीबों के उत्थान और सामाजिक सुरक्षा की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है. 

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हरियाणा सरकार की यह योजना में गरीब परिवारों के लिए एक मजबूत सहारा साबित हो रही है. जो गरीब परिवारों को वित्तीय संकट से बाहर निकालने में अहम भूमिका निभा रही है. CM सैनी का कहना है, सरकार का लक्ष्य हर गरीब परिवार को सहायता देना है ताकि कोई भी बेसहारा न रहे.

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