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ITR Last Date: आयकर विभाग ने दी बड़ी राहत, अब लेट फाइलिंग पर इन लोगों का नहीं लगेगा जुर्माना

ITR Last Date: ITR की आखिरी तारीख आज है,अगर किसी कारणवश आप समय पर रिटर्न दाखिल नहीं कर पा रहे हैं, तो आयकर विभाग ने राहत देने वाला विकल्प भी एक्टिव कर दिया है.

15 Sep, 2025
( Updated: 03 Dec, 2025
02:44 PM )
ITR Last Date: आयकर विभाग ने दी बड़ी राहत, अब लेट फाइलिंग पर इन लोगों का नहीं लगेगा जुर्माना
Source: ITR (File Photo)

ITR Last Date: अगर आपने अभी तक अपना आयकर रिटर्न (ITR) फाइल नहीं किया है, तो ध्यान दीजिए आज 15 सितंबर 2025 ITR दाखिल करने की आखिरी तारीख है. यह तारीख असेसमेंट ईयर 2025-26 के लिए तय की गई है. हालांकि, अगर किसी कारणवश आप समय पर रिटर्न दाखिल नहीं कर पा रहे हैं, तो आयकर विभाग ने राहत देने वाला विकल्प भी एक्टिव कर दिया है.

क्या है "Condonation of Delay" सुविधा?

  • अगर कोई टैक्सपेयर्स किसी आपात स्थिति (Emergency) के चलते समय पर रिटर्न फाइल नहीं कर पाता है, तो सरकार उसे "देरी माफ" (Condonation of Delay) करने की सुविधा देती है.
  • यह सुविधा इनकम टैक्स एक्ट 1961 की धारा 119(2)(b) के तहत दी जाती है. इसके तहत अगर आप सही कारण और सबूतों के साथ आवेदन करते हैं और विभाग उसे मान्यता दे देता है, तो आप डेडलाइन के बाद भी बिना जुर्माने के ITR दाखिल कर सकते हैं.

किन परिस्थितियों में मिल सकती है यह छूट?

यह सुविधा खासतौर पर उन लोगों के लिए है जो वाकई किसी गंभीर स्थिति से गुज़र रहे हों —
जैसे कि:

  • अस्पताल में भर्ती होना
  • घर में अचानक कोई आपात स्थिति आ जाना
  • परिवार में किसी की मृत्यु
  • गंभीर दुर्घटना
  • अगर आपने ऐसी स्थिति का सामना किया है और समय पर टैक्स नहीं भर पाए, तो आप देरी के लिए माफी (condonation) की अपील कर सकते हैं. इसके लिए आपको आयकर विभाग को अपनी स्थिति के बारे में सबूत (documents) देने होंगे.

अब सिर्फ 5 साल मिलेंगे माफी की अपील के लिए

पहले टैक्सपेयर्स को देरी माफी (Condonation) की अपील करने के लिए 6 साल का समय मिलता था, लेकिन अब सरकार ने इसे घटाकर 5 साल कर दिया है. यह नई गाइडलाइन 1 अक्टूबर 2024 से लागू हो चुकी है. यानी अब अगर आपने ITR फाइल नहीं किया है, तो आपको देरी की माफी के लिए 5 साल के भीतर अपील करनी होगी.

कैसे करें ऑनलाइन आवेदन? 

आप "Condonation of Delay" के लिए बहुत ही आसानी से इनकम टैक्स की ई-फाइलिंग वेबसाइट पर ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं:

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  • सबसे पहले www.incometax.gov.in वेबसाइट पर लॉगिन करें.
  • ‘Services’ सेक्शन में जाएं और ‘Condonation Request’ ऑप्शन चुनें.
  • फिर ‘Application for Statutory Filing’ फॉर्म पर क्लिक करें.
  • अब ‘Create Condonation Request’ बटन दबाएं और मांगी गई सभी जानकारी भरें.
  • अपनी स्थिति से जुड़े सभी डॉक्युमेंट्स अपलोड करें और सबमिट कर दें.
  • अगर आपका आवेदन स्वीकार कर लिया जाता है, तो आप बिना किसी पेनल्टी के ITR फाइल कर सकते हैं.

 जुर्माना कितना लग सकता है अगर देरी हो जाए?

  • अगर आप न तो ITR फाइल करते हैं और न ही कोई देरी माफी की अपील करते हैं, तो आपको जुर्माना देना होगा.
  • डेडलाइन के बाद ITR फाइल करने पर टैक्स डिपार्टमेंट आपसे ₹5,000 तक का लेट फाइन वसूल सकता है.

    अगर आप वाकई किसी आपात स्थिति से गुजर रहे हैं और समय पर टैक्स नहीं भर पाए हैं, तो घबराने की जरूरत नहीं है."Condonation of Delay" एक ऐसी सुविधा है जो आपको जुर्माने से बचा सकती है, बशर्ते आप समय रहते सही जानकारी और दस्तावेजों के साथ अपील करें.ITR की आखिरी तारीख आज है, लेकिन अगर ज़रूरत पड़ी तो यह सरकारी राहत आपकी मदद कर सकती है.

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