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अगर आप नॉएडा -गुरुग्राम में करते है जॉब तो क्या आपको भी मिलेगी छुट्टी ? जानें क्या हैं नियम

Delhi VidhanSabha Election: दिल्ली सरकार की और से दिल्ली के सभी सरकारी कार्यालयों , स्थानीय , स्वत्या निकायों औक सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में छुट्टी घोषित की गई है। ऐसे में अब लोगों के मन में यह सवाल आ रहा है कि क्या नॉएडा और गुरग्राम में जॉब करने वाले लोगों को भी दिल्ली में वोटिंग के दिन छुट्टी मिलेगी।

अगर आप नॉएडा -गुरुग्राम में करते है जॉब तो क्या आपको भी मिलेगी छुट्टी ? जानें क्या हैं नियम
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Delhi VidhanSabha Election: दिल्ली विधानसभा चुनावों के लिए मंच लगभग सज चुका है।  5 फरवरी को दिल्ली की 70 विधानसभा सीटों पर वोट डाले जाएंगे।  इसके लिए औधोगिक क्षेत्र ने छुट्टी का ऐलान किया है और बाजारों को बंद करने का फैसला लिया गया है। दिल्ली सरकार की और से दिल्ली के सभी सरकारी कार्यालयों , स्थानीय , स्वत्या निकायों औक सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में छुट्टी घोषित की गई है।  ऐसे में अब लोगों के मन में यह सवाल आ रहा है कि क्या नॉएडा और गुरग्राम में जॉब करने वाले लोगों को भी दिल्ली में वोटिंग के दिन छुट्टी मिलेगी। आइए जानते है इस खबर को विस्तार से ....

नॉएडा -गुरुग्राम में काम करने वाले लोगों को मिलेगी छुट्टी 

दिल्ली में रहने वाले लोगों के लिए दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 के वोटिंग वाले दिन यानी 5 फरवरी को सार्वजनिक अवकाश रहेगा।  अब ऐसे में लोगों के मन में यह सवाल आ रहा है क्या नॉएडा और गुरुग्राम में जॉब करने वाले लोगों को भी वोटिंग के दिन छुट्टी मिलेगी।  तो आपको बता दें , अगर कोई मतदाता दिल्ली का है यानी उसका वोट दिल्ली में है और वह नॉएडा या गुरुग्राम में नौकरी करता है। तो वह अपने कंपनी से छुट्टी की मांग कर सकता है।  क्योकि जनप्रतिनिधित्व अधिनियम , 1951 की धारा 135 - बी के तहत उसे यह अधिकार प्राप्त है।  

कंपनी अगर छुट्टी न दें तो ?

अगर आप दिल्ली के रजिस्टर्ड मतदाता है ,और आप दिल्ली में नहीं बल्कि नॉएडा या गुरुग्राम में जॉब करते है।  तो ऐसे में आप कंपनी से 5 फरवरी को होने वाले मतदान के लिए छुट्टी की मांग कर सकते हैं।  वहीं अगर आपको छुट्टी न मिले तो आप उनसे हाफ डे की मांग कर सकते हैं।  या फिर अपने काम की टाइमिंग्स को फ्लेक्सिबल करवा सकते हैं।  ताकि आप वोट डाल सकें।  अगर इन सब चीजों के बावजूद आपकी कंपनी हर चीज के लिए मना करती हैं तो फिर यह नियमों का उल्लंघन होगा।

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क्योकि जन प्रतिनिधित्व अधिनियम , 1951 की धारा 135 - बी के अनुसार , मतदान के दिन कर्मचारियों को सवैतनिक छुट्टी देना अनिवार्य है।  आप अपनी कंपनी के एचआर को लिखित में इस बारे में भी बता सकते है।  फिर भी काम न बने तो कंपनी की शिकायत इलेक्शन कमिशन और श्रम विभाग से कर सकते है। 

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