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सामान देरी से आया या टॉयलेट मिले गंदे? एयरपोर्ट को देना होगा जुर्माना! जानिए सरकार का नया प्लान

AERA का यह कदम यात्रियों के लिए राहत की खबर है. इससे एयरपोर्ट ऑपरेटर ज़्यादा जवाबदेह बनेंगे और यात्रियों की सुविधा को लेकर ज़्यादा सतर्क रहेंगे. अगर सब कुछ सही रहा, तो आने वाले समय में एयरपोर्ट का अनुभव पहले से कहीं बेहतर होगा .

Source: Airport

Airport New Rules: अब एयरपोर्ट पर ज़रा सी भी लापरवाही चलने वाली नहीं है. अगर एयरपोर्ट पर टॉयलेट गंदे मिले, चेक-इन या सुरक्षा जांच में बहुत लंबी लाइनें लगीं, या फिर फ्लाइट से उतरने के बाद सामान बहुत देर से मिला तो इसके लिए एयरपोर्ट चलाने वाली एजेंसी को जुर्माना भरना पड़ सकता है. एयरपोर्ट्स इकोनॉमिक रेगुलेटरी अथॉरिटी (AERA) ने ऐसा एक नया प्रस्ताव रखा है, जिसके मुताबिक एयरपोर्ट की सेवा में कमी होने पर उनकी यूजर डेवलपमेंट फीस (UDF) को घटाया जा सकता है.

सभी बड़े एयरपोर्ट पर लागू होंगे ये नियम

AERA की योजना है कि देश के सभी बड़े एयरपोर्ट पर एक जैसे नियम लागू किए जाएं. ये नियम उन एयरपोर्ट्स पर लागू होंगे जहां हर साल 35 लाख से ज्यादा यात्री आते हैं. अगर एयरपोर्ट इन नियमों का पालन करेगा तो उसे इनाम मिलेगा, और अगर नहीं करेगा तो सज़ा यानी जुर्माना भुगतना पड़ेगा. यह जांच एक थर्ड पार्टी ऑडिट से की जाएगी, यानी कोई बाहरी एजेंसी जांचेगी कि एयरपोर्ट ने नियमों का पालन किया है या नहीं.

कितनी देर कहां रुकना ठीक माना जाएगा, तय होगा टाइम लिमिट

इस नई योजना के तहत यह तय किया जाएगा कि एयरपोर्ट पर यात्रियों को किस जगह पर अधिकतम कितनी देर रुकना चाहिए. जैसे टर्मिनल में एंट्री करते समय, चेक-इन करते समय, सुरक्षा जांच, इमिग्रेशन, और आखिर में सामान मिलने तक कितना समय लगना चाहिए, इसका एक तय समय होगा. अगर कहीं भी तय समय से ज्यादा देरी हुई, तो एयरपोर्ट को जवाब देना होगा.

साफ-सफाई और सुविधाओं पर भी होगी नज़र

सिर्फ समय ही नहीं, बल्कि एयरपोर्ट की साफ-सफाई, बैठने की व्यवस्था, शौचालय की स्थिति, और Digi Yatra जैसी टेक्नोलॉजी का उपयोग भी जांचा जाएगा. यानी यात्री को एयरपोर्ट पर कितनी सुविधा और सहूलियत मिल रही है, इस पर भी खास ध्यान दिया जाएगा.

हर एजेंसी का आपस में तालमेल ज़रूरी

हवाई यात्रा के दौरान कई एजेंसियां मिलकर काम करती हैं जैसे एयरलाइन, सुरक्षा के लिए CISF, इमिग्रेशन के लिए सरकारी एजेंसियां और ज़मीन पर सेवा देने वाली ग्राउंड हैंडलिंग कंपनियां। लेकिन जवाबदेही एयरपोर्ट ऑपरेटर की होगी कि हर जगह पर्याप्त काउंटर, स्टाफ और सुविधा मौजूद हो. मतलब अगर कहीं गड़बड़ी है, तो यात्रियों को एयरपोर्ट से जवाब मिलेगा, भले ही काम किसी और का हो.

बोर्डिंग से लेकर बैग तक सब कुछ जुड़ा हुआ है

एक इंडस्ट्री एक्सपर्ट ने बताया कि हवाई यात्रा में हर काम एक-दूसरे से जुड़ा होता है. अगर आपने चेक-इन किया और बैग समय पर कन्वेयर बेल्ट पर नहीं आया, तो यह एयरलाइन की जिम्मेदारी है. लेकिन एयरलाइन के लिए काम करती है ग्राउंड हैंडलिंग एजेंसी, और उस एजेंसी का एयरपोर्ट ऑपरेटर से करार होता है. यानी सब कुछ एक चेन की तरह जुड़ा हुआ है, इसलिए सभी को मिलकर काम करना होगा.

नियम कब से लागू होंगे?

AERA इस प्रस्ताव को लेकर जल्दी ही एक बैठक आयोजित करने वाली है. साथ ही, आम जनता और एक्सपर्ट्स 24 सितंबर 2025 तक अपनी राय दे सकते हैं. सभी सुझावों पर विचार करने के बाद ही नए नियम लागू होंगे. जब ये नियम लागू होंगे, तब एयरपोर्ट पर यात्रियों को ज्यादा साफ-सफाई, कम इंतजार, और बेहतर सुविधाएं मिलेंगी.

अब यात्रियों की सुविधा होगी पहली प्राथमिकता

AERA का यह कदम यात्रियों के लिए राहत की खबर है. इससे एयरपोर्ट ऑपरेटर ज़्यादा जवाबदेह बनेंगे और यात्रियों की सुविधा को लेकर ज़्यादा सतर्क रहेंगे. अगर सब कुछ सही रहा, तो आने वाले समय में एयरपोर्ट का अनुभव पहले से कहीं बेहतर होगा . 

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