Advertisement

चुनाव से कितने दिन पहले तक बन सकता है वोटर कार्ड? बिहार के लिए ये है नियम

वोट देना न केवल एक अधिकार है बल्कि एक महत्वपूर्ण नागरिक जिम्मेदारी भी है. अगर आप बिहार के निवासी हैं और विधानसभा चुनाव 2025 में हिस्सा लेना चाहते हैं, तो सुनिश्चित करें कि आपका वोटर आईडी कार्ड समय रहते बन जाए.

07 Jul, 2025
( Updated: 06 Dec, 2025
05:56 AM )
चुनाव से कितने दिन पहले तक बन सकता है वोटर कार्ड? बिहार के लिए ये है नियम

Bihar Election: बिहार में इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने की पूरी संभावना है. हालांकि चुनाव आयोग की ओर से अभी तक आधिकारिक तारीखों की घोषणा नहीं हुई है, लेकिन सामान्य अनुमान यही है कि अक्टूबर से नवंबर के बीच चुनाव कराया जाएगा. राज्य में करीब 8 करोड़ मतदाता हैं, और चुनाव से पहले इस संख्या में और भी इजाफा हो सकता है.

इस बीच, कई ऐसे लोग भी हैं जो वोट डालने के लिए योग्य (eligible) हो चुके हैं, लेकिन अब तक उन्होंने वोटर आईडी कार्ड बनवाने का आवेदन नहीं किया है. यदि आप भी उनमें से एक हैं, तो यह जानना आपके लिए जरूरी है कि चुनाव से कितने दिन पहले तक आप अपना वोटर कार्ड बनवा सकते हैं, और इसके लिए क्या प्रक्रिया अपनानी होगी. 

चुनाव से 10 दिन पहले तक कर सकते हैं आवेदन

वोटर आईडी कार्ड बनवाने के लिए कोई फिक्स तारीख तय नहीं होती, यानी यह ऐसा डॉक्युमेंट है जिसके लिए आप सालभर कभी भी आवेदन कर सकते हैं. लेकिन जब किसी राज्य में विधानसभा या लोकसभा चुनाव नजदीक होते हैं, तो एक कट-ऑफ टाइम लिमिट लागू हो जाती है.

सूत्रों के अनुसार, जब चुनाव की नामांकन प्रक्रिया शुरू होती है, तो उसके कम से कम 10 दिन पहले तक वोटर कार्ड के लिए आवेदन करना अनिवार्य होता है. इसका कारण यह है कि चुनाव आयोग को हर नए मतदाता का डेटा समय पर प्रोसेस करना होता है, ताकि वह चुनाव वाली मतदाता सूची में शामिल किया जा सके.फिलहाल बिहार में न तो चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ है और न ही नामांकन की तारीखों का. लेकिन जैसे ही चुनाव कार्यक्रम घोषित होगा, आप उसी के अनुसार इस टाइमलाइन को ध्यान में रखते हुए अपना आवेदन कर सकते हैं.

वोटर कार्ड बनवाने की प्रक्रिया क्या है?

वोटर कार्ड बनवाने के लिए आप दो तरीकों का इस्तेमाल कर सकते हैं ऑनलाइन और ऑफलाइन.

ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया:

अगर आप घर बैठे ऑनलाइन माध्यम से वोटर कार्ड के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो आपको राष्ट्रीय मतदाता सेवा पोर्टल (NVSP) की वेबसाइट www.nvsp.in पर जाना होगा.

यहां आप “नया मतदाता पंजीकरण (Form 6)” भर सकते हैं. इस प्रक्रिया में आपको अपनी व्यक्तिगत जानकारी, जन्म तिथि का प्रमाण (DOB Proof) और पता प्रमाण (Address Proof) अपलोड करना होगा. एक बार आवेदन स्वीकार हो जाने के बाद, आपके दिए गए पते पर वोटर कार्ड डाक के ज़रिए भेजा जाएगा.

 ऑफलाइन आवेदन प्रक्रिया:

अगर आप ऑफलाइन आवेदन करना पसंद करते हैं, तो आप अपने नजदीकी बीएलओ (Booth Level Officer) से संपर्क कर सकते हैं या मतदाता पंजीकरण केंद्र पर जाकर फॉर्म भर सकते हैं. आपको आवश्यक दस्तावेजों की फोटोकॉपी साथ ले जानी होगी. आवेदन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद, कार्ड कुछ समय में आपके पते पर पहुंच जाएगा.

किन दस्तावेजों की होगी ज़रूरत?

वोटर आईडी कार्ड के लिए आवेदन करते समय आपको दो प्रमुख दस्तावेजों की आवश्यकता होगी:

1.जन्म तिथि प्रमाण पत्र (Date of Birth Proof)  जैसे कि जन्म प्रमाण पत्र, 10वीं की मार्कशीट, पासपोर्ट आदि.

2. पता प्रमाण पत्र (Address Proof) जैसे कि राशन कार्ड, बिजली बिल, बैंक पासबुक, आधार कार्ड आदि.

यह भी पढ़ें

वोट देना न केवल एक अधिकार है बल्कि एक महत्वपूर्ण नागरिक जिम्मेदारी भी है. अगर आप बिहार के निवासी हैं और विधानसभा चुनाव 2025 में हिस्सा लेना चाहते हैं, तो सुनिश्चित करें कि आपका वोटर आईडी कार्ड समय रहते बन जाए.

Tags

Advertisement

टिप्पणियाँ 0

LIVE
Advertisement
Podcast video
‘ना Modi रूकेंगे,ना Yogi झुकेंगे, बंगाल से भागेंगीं ममता, 2026 पर सबसे बड़ी भविष्यवाणी Mayank Sharma
Advertisement
Advertisement
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज़
होम वीडियो खोजें