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लग गया लॉकडाउन! प्रदूषण के चलते दफ्तरों में टाइमिंग बदलने के बाद अब वर्क फ्रॉम होम पर लगेगी मुहर

Delhi Pollution: दिल्ली सरकार के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय आज एक महत्वपूर्ण बैठक कर इस प्रस्ताव पर अधिकारियों से बातचीत करेंगे और फिर इसे दिल्ली में लागू किया जाएगा।

20 Nov, 2024
( Updated: 20 Nov, 2024
05:16 PM )
लग गया लॉकडाउन! प्रदूषण के चलते दफ्तरों में टाइमिंग बदलने के बाद अब वर्क फ्रॉम होम पर लगेगी मुहर
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Delhi Pollution: एनसीआर में लगातार बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए दिल्ली सरकार ने दिल्ली के सरकारी दफ्तरों के समय में बदलाव के बाद अब सरकारी दफ्तर में काम करने वाले 50 प्रतिशत लोगों के वर्क फ्रॉम होम पर मुहर लगाने की तैयारी कर ली है। दिल्ली सरकार के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय आज एक महत्वपूर्ण बैठक कर इस प्रस्ताव पर अधिकारियों से बातचीत करेंगे और फिर इसे दिल्ली में लागू किया जाएगा।आइए जानते है इस खबर को विस्तार से ....

दिल्ली सरकार ने सरकारी दफ्तरों में वर्क फ्रॉम होम का निर्णय लिया है

 गोपाल राय ने सोशल मीडिया के जरिए बताया, "प्रदूषण को कम करने के लिए दिल्ली सरकार ने सरकारी दफ्तरों में वर्क फ्रॉम होम का निर्णय लिया है। 50 प्रतिशत कर्मचारी करेंगे घर से काम। इसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए सचिवालय में आज दोपहर 1 बजे अधिकारियों के साथ होगी बैठक।" गौरतलब है कि इससे पहले भी 15 नवंबर को देश की राजधानी दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए दिल्ली सरकार ने बड़ा फैसला लिया था। इस फैसले में सरकारी ऑफिस के टाइमिंग में दिल्ली सरकार की ओर से बदलाव किए गए थे। जिसके बाद सभी सरकारी दफ्तरों के लिए अलग-अलग टाइमिंग हो गई है। जिसके मुताबिक एमसीडी के ऑफिस 8.30 से 5 बजे तक खुलेंगे। वहीं सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिस की टाइमिंग पहले की तरह सुबह 9 से 5 होगी। वहीं दिल्ली सरकार के दफ्तरों की टाइमिंग 10 बजे से 6.30 बजे होगी।

इस वजह से लिया गया फ्रॉम होम का निर्णय

 इस टाइमिंग को बदलने का मकसद है कि वाहनों की संख्या सड़कों पर कम हो और जब लोग ऑफिस के लिए निकले तो अलग-अलग समय होने के चलते वाहनों का दबाव सड़कों पर काम पड़े और प्रदूषण कम हो। इससे पहले भी बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए दिल्ली सरकार ने सभी स्कूल बंद कर दिए हैं और उनकी ऑनलाइन क्लासेस शुरू कर दी है। ग्रेप 4 के नियम लागू होने के बाद कई जरूरी नियम अब एनसीआर में लागू हो गए हैं जिसमें बीएस-3 के पेट्रोल वाहनों और बीएस -4 के डीजल वाहनों की आवाजाही पर भी रोक लगा दी गई है। इसके साथ ही कंस्ट्रक्शन करने और डीजल जनरेटर चलने पर भी पूरी तरीके से रोक लागू कर दी गई है। 

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