×
जिस पर देशकरता है भरोसा

चुनाव आयोग का बड़ा फैसला, मतदान से पहले 48 घंटे ‘ड्राई डे’ लागू, शराब बिक्री पर पूरी रोक

आयोग ने 15 मार्च को असम, केरल, पुडुचेरी, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनावों की घोषणा की थी. साथ ही छह राज्यों में उपचुनाव की भी घोषणा की गई थी.

चुनाव आयोग का बड़ा फैसला, मतदान से पहले 48 घंटे ‘ड्राई डे’ लागू, शराब बिक्री पर पूरी रोक
Image Credits: IANS
Advertisement

चुनाव आयोग ने सोमवार को एक आधिकारिक बयान में कहा कि निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान सुनिश्चित करने के लिए पश्चिम बंगाल के चुनाव वाले क्षेत्रों और पूरे तमिलनाडु में मतदान से पहले 48 घंटे का ‘ड्राई डे’ लागू किया जाएगा.

शराब बिक्री और वितरण पर पूर्ण प्रतिबंध

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के प्रावधानों का उपयोग करते हुए आयोग ने निर्देश दिया है कि मतदान खत्म होने से पहले के 48 घंटों के दौरान किसी भी होटल, रेस्टोरेंट, दुकान या सार्वजनिक/निजी स्थान पर शराब की बिक्री या वितरण पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा.

यह रोक क्लब, बड़े होटल और रेस्टोरेंट और उन सभी जगहों पर लागू होगी, जिनके पास शराब रखने या बेचने का लाइसेंस है. आयोग ने कहा कि इन जगहों पर तय समय के दौरान शराब परोसने की अनुमति नहीं होगी.

री-पोल और मतगणना के दिन भी लागू रहेगा नियम

Advertisement

बयान में कहा गया है कि कानून के अनुसार, जहां-जहां विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, वहां मतदान खत्म होने के समय से पहले के 48 घंटों को ‘ड्राई डे’ घोषित किया जाएगा. अगर दोबारा मतदान (री-पोल) होता है, तो उस दिन भी यही नियम लागू रहेगा.

निगरानी के सख्त निर्देश

बिना लाइसेंस वाली जगहों पर शराब के भंडारण पर भी सख्ती से नजर रखने के निर्देश अधिकारियों को दिए गए हैं.

Advertisement

यह ‘ड्राई डे’ हर चरण के मतदान और किसी भी री-पोल के दौरान लागू रहेगा. इसके अलावा, वोटों की गिनती वाले दिन यानी 4 मई को भी उन सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में यही प्रतिबंध लागू रहेगा, जहां मतदान हुआ है.

चुनाव कार्यक्रम

आयोग ने 15 मार्च को असम, केरल, पुडुचेरी, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनावों की घोषणा की थी. साथ ही छह राज्यों में उपचुनाव की भी घोषणा की गई थी.

तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल के पहले चरण का मतदान 23 अप्रैल को होगा, जबकि पश्चिम बंगाल के दूसरे चरण का मतदान 29 अप्रैल को होगा. सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में वोटों की गिनती 4 मई को की जाएगी.

Advertisement

यह भी पढ़ें

यह निर्देश चुनाव के दौरान मतदाताओं को प्रभावित करने की कोशिशों को रोकने और चुनाव प्रक्रिया की निष्पक्षता बनाए रखने के लिए जारी किया गया है.

टिप्पणियाँ 0
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज़
होम वीडियो खोजें