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विजय का फर्जी नाम, शादी का झांसा और गोमांस खाने का दबाव; उल्हासनगर में लव जिहाद की सनसनीखेज मामला
Maharashtra Case: 27 वर्षीय हिंदू महिला ने अपने पति पर आरोप लगाया हैं कि उसने अपनी मुस्लिम पहचान छुपाकर पहले उसे प्यार के जाल में फंसाया और शादी के बाद उस पर इस्लामिक रीति -रिवाज अपनानें का दबाव डाला.
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Maharashtra Case: महाराष्ट्र के उल्लासनगर से एक गंभीर मामला सामने आया है. यहां एक 27 वर्षीय हिंदू महिला ने अपने पति पर आरोप लगाया हैं कि उसने अपनी मुस्लिम पहचान छुपाकर पहले उसे प्यार के जाल में फंसाया और शादी के बाद उस पर इस्लामिक रीति -रिवाज अपनानें का दबाव डाला. महिला की शिकायत के बाद पुलिस ने त्वरित कार्यवाई करते हुए मुख्य आरोपी इमरान शेक और उसके दो भाइयों को गिरफ्तार कर लिया ...
‘विजय’ बनकर बनाई दोस्ती, बिहार ले जाकर उजागर हुई असली पहचान
पुलिस के अनुसार, इमरान शेख साल 2019 में महिला से पहली बार मिला. उस समय उसने अपना नाम 'विजय' बताया ताकि महिला को उस पर शक न हो. धीरे-धीरे दोनों के बीच रिश्ता गहरा हुआ. उसी साल इमरान महिला को अपने पैतृक गांव बिहार ले गया. वहां पहुंचने के बाद उसने अपनी असली पहचान उजागर की और महिला से मुस्लिम रीति-रिवाज के अनुसार निकाह कर लिया.
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शादी के बाद बुर्का पहनने और गोमांस खाने का दबाव
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शादी के बाद महिला का कहना है कि उसके पति और ससुराल वालों ने उसे मानसिक और शारीरिक रूप से परेशान किया. महिला को जबरन बुर्का और हिजाब पहनने के लिए मजबूर किया गया. उसे हिंदू देवी-देवताओं की पूजा करने से रोक दिया गया. इतना ही नहीं, उसे गोमांस (बीफ) खाने के लिए भी दबाव डाला गया. आरोप है कि इमरान अक्सर हिंदू देवी-देवताओं को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणियां करता था.
दूसरी शादी का खुलासा और बढ़ा उत्पीड़न
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महिला को जब इमरान की दूसरी शादी का पता चला, तो उसने इसका विरोध किया. इस पर इमरान ने कहा कि वह महिला भी उसकी पत्नी है और इस्लाम में उसे कई शादियां करने की अनुमति है. उल्हासनगर लौटने के बाद भी प्रताड़ना का सिलसिला खत्म नहीं हुआ. महिला ने तंग आकर पुलिस की मदद ली.
पुलिस का सख्त एक्शन और केस दर्ज
सेंट्रल पुलिस स्टेशन के सीनियर इंस्पेक्टर शंकर अवताड़े ने बताया कि महिला के विस्तृत बयान के आधार पर इमरान, उसके भाइयों सलमान और शाहबाज, माता-पिता और दो अन्य रिश्तेदारों के खिलाफ नामजद केस दर्ज किया गया.
इसमें शामिल धाराएं हैं:
धारा 85: पति या रिश्तेदारों द्वारा क्रूरता
धारा 75(2): यौन उत्पीड़न
धारा 299: धार्मिक भावनाओं को आहत करना
धारा 318(4): धोखाधड़ी
धारा 351 और 352: आपराधिक धमकी और जानबूझकर अपमान
तीनों आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया और उन्हें पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया है.
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मार्च 2019 से अब तक हुआ कथित उत्पीड़न
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पुलिस के अनुसार, यह उत्पीड़न मार्च 2019 से बिहार के भागलपुर जिले और उल्हासनगर में लगातार हो रहा था. महिला ने 17 मई को शिकायत दर्ज कराई, जिसमें उसने बताया कि इमरान ने अपनी असली पहचान छुपाई और ‘विजय’ नाम का इस्तेमाल किया. इसके बाद शादी और लगातार प्रताड़ना शुरू हुई.