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आतंकी आरोपी की तिहाड़ में VIP डिमांड? कोर्ट से मांगी झींगा मछली और इंडक्शन, 50 दिन से भूख हड़ताल का दावा
Special menu in Tihar Jail: राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) की ओर से आंतकवाद से जुड़े एक मामले में गिरफ्तार किए गए मैथ्यू एरॉन वैनडाइक ने अदालत से अपील की है कि उसे जेल के अंदर अपना खाना खुद बनाने कि अनुमति दी जाए.
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Special menu in Tihar Jail: दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद एक अमेरिकी नागरिक ने अदालत में ऐसी मांग रखी है, जिसकी काफी चर्चा हो रही है. राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) की ओर से आंतकवाद से जुड़े एक मामले में गिरफ्तार किए गए मैथ्यू एरॉन वैनडाइक ने अदालत से अपील की है कि उसे जेल के अंदर अपना खाना खुद बनाने कि अनुमति दी जाए. उसका कहना है कि वह भारतीय जेल में मिलने वाला खाना खाने का आदी नहीं है..मसालेदार ओर तैलीय भोजन उसके लिए परेशानी का कारण बन रहा है. इसी वजह से वह पिछले 50 दिनों से ज्यादा समय से भूख हड़ताल पर है.
अदालत ने मांगा तिहाड़ जेल प्रशासन से जवाब
यह मामला पटियाला हाउस कोर्ट पहुंचा, जहां वैनडाइक की याचिका पर सुनवाई हुई. अदालत ने तिहाड़ जेल प्रशासन से इस मामले में जवाब मांगा है. अब इस मामले की अगली सुनवाई 21 जुलाई को होगी. वैनडाइक अप्रैल महीने से तिहाड़ जेल में बंद है और फिलहाल एनआईए के मामले में न्यायिक हिरासत में है.
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याचिका में स्वास्थ्य बिगड़ने का दावा
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वैनडाइक के वकील ने अदालत में कहा कि उनका मुवक्किल अमेरिकी नागरिक है और भारतीय खाने का आदी नहीं है. याचिका के अनुसार, 6 मई 2026 से वह मजबूरी में भूख हड़ताल पर है. याचिका में दावा किया गया है कि लगातार खाना न खाने की वजह से उसका करीब 14 किलोग्राम वजन कम हो चुका है. इसके अलावा उसकी आंखों की रोशनी कमजोर पड़ रही है, शरीर की ताकत घट गई है और रोगों से लड़ने की क्षमता भी प्रभावित हुई है.
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परिवार खर्च उठाने को तैयार
बचाव पक्ष ने अदालत से अनुरोध किया है कि वैनडाइक को जेल के अंदर सीमित स्तर पर खाना बनाने की सुविधा दी जाए. इसके लिए जरूरी खाद्य सामग्री, बर्तन और अन्य सामान रखने की अनुमति भी मांगी गई है. वकील का कहना है कि इन सभी चीजों का खर्च वैनडाइक का परिवार खुद उठाने को तैयार है. इससे जेल प्रशासन पर किसी तरह का अतिरिक्त आर्थिक बोझ नहीं पड़ेगा.
इंडक्शन चूल्हे से लेकर झींगा मछली तक की मांग
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याचिका में वैनडाइक ने जिन चीजों की अनुमति मांगी है, उनकी सूची भी काफी लंबी है. उसने दाल, चिकन, रेड मीट, झींगा मछली, पास्ता, नूडल्स, चावल, आलू, प्याज, बीन्स, जैतून का तेल, टोन्ड मिल्क, सोया मिल्क और बोतलबंद पानी जैसी खाद्य सामग्री की मांग की है. इसके अलावा उसने खाना बनाने के लिए इंडक्शन कुकर, बर्तन, कटोरे और सब्जियां काटने के लिए प्लास्टिक चॉपर रखने की अनुमति भी मांगी है.
क्या हैं एनआईए के आरोप?
एनआईए ने मैथ्यू एरॉन वैनडाइक को 13 मार्च को कोलकाता एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया था. उसके साथ छह यूक्रेनी नागरिकों को भी पकड़ा गया था. जांच एजेंसी का आरोप है कि यह पूरा समूह भारत के खिलाफ आतंकी गतिविधियों से जुड़ी एक अंतरराष्ट्रीय साजिश का हिस्सा था. एनआईए का दावा है कि आरोपियों के प्रतिबंधित उग्रवादी संगठनों से संबंध थे और वे उन्हें आधुनिक हथियार, सैन्य उपकरण और प्रशिक्षण उपलब्ध कराने में शामिल थे. जांच के दौरान एजेंसी ने यह भी आरोप लगाया कि वैनडाइक का संपर्क एके-47 जैसे हथियारों से लैस आतंकवादियों से था.
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म्यांमार में अवैध गतिविधियों का भी आरोप
एनआईए के मुताबिक, यूक्रेन के कुछ नागरिक टूरिस्ट वीजा पर भारत आए थे. इसके बाद वे गुवाहाटी और मिजोरम के रास्ते बिना जरूरी अनुमति के म्यांमार पहुंचे. जांच एजेंसी का आरोप है कि वहां उन्होंने स्थानीय सशस्त्र समूहों को प्रशिक्षण दिया और यूरोप से ड्रोन सहित अन्य उपकरण विद्रोही नेटवर्क तक पहुंचाने में मदद की.
UAPA के तहत दर्ज है मामला
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मैथ्यू एरॉन वैनडाइक और अन्य आरोपियों के खिलाफ गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (UAPA) सहित कई गंभीर धाराओं में मामला दर्ज किया गया है. फिलहाल अदालत में मामला विचाराधीन है और अब सभी की नजर 21 जुलाई को होने वाली अगली सुनवाई पर टिकी है, जब अदालत तिहाड़ जेल प्रशासन का पक्ष भी सुनेगी.