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जंतर-मंतर प्रदर्शन में PM मोदी पर अभद्र टिप्पणी करने वाली रुचिका सिंह गंभीर धाराओं में फंसी, जानें क्या है जीरो FIR
रुचिका सिंह पर कानूनी शिकंजा तेज हो गया है. गाजियाबाद की स्मृति सिंह ने रुचिका पर जीरो दर्ज कराई है. पुलिस ने BNS की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है.
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दिल्ली के जंतर-मंतर पर NEET पेपर लीक के खिलाफ हुए प्रदर्शन में Gen-Z के स्लोगन से लेकर इशारे तक काफी चर्चा में रहे. इसी बीच कुछ ऐसे भी लोग पहुंचे थे, जिन्होंने PM मोदी और सरकार के खिलाफ अभद्र और अपमानजनक टिप्पणी की थी. अब ऐसे लोगों पर एक्शन लिया जा रहा है. PM मोदी पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाली रुचिका सिंह पर जीरो FIR दर्ज की गई है.
रुचिका सिंह पर कानूनी शिकंजा तेज हो गया है. गाजियाबाद की स्मृति सिंह ने रुचिका पर जीरो दर्ज कराई है. पुलिस ने BNS की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है. अब कुछ लोगों के जेहन में ये सवाल जरूर होगा कि आखिर Zero FIR क्या होती है, तो इसे डिटेल में समझते हैं.
क्या है Zero FIR?
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वैसे तो किसी भी अपराध पर केस उसी इलाके से संबंधित थाने में दर्ज होता है. जहां अपराध घटित हुआ है. लेकिन 'जीरो FIR’ के तहत पीड़ित किसी भी पुलिस स्टेशन में जाकर अपनी शिकायत दर्ज करवा सकता है, बाद में इस FIR को जांच के लिए संबंधित थाने में ट्रांसफर कर दिया जाता है.
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Zero FIR भारत में एक महत्वपूर्ण प्रावधान है, जिससे पीड़ित व्यक्ति किसी भी पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज करा सकता है, चाहे अपराध उस थाने के क्षेत्राधिकार में हुआ हो या नहीं.
अब सवाल ये है कि आखिर इसे 0 (Zero) FIR क्यों कहा जाता है. जब ये आपराधिक धाराओं में ही आती है. दरअसल, इसमें 0 सीरियल नंबर दिया जाता है, इसलिए इसे Zero FIR कहते हैं, बाद में इसे उस थाने को भेज दिया जाता है जहां अपराध वास्तव में हुआ था. वहां इसे रेगुलर FIR नंबर देकर जांच शुरू की जाती है.
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रुचिका सिंह पर क्या हैं आरोप?
आरोप है कि 23 जुलाई को जंतर-मंतर पर प्रदर्शन के दौरान रुचिका सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया था. FIR में आरोप लगाए गए हैं कि इस अमर्यादित हरकत से प्रधानमंत्री के गरिमामयी और संवैधानिक पद को गहरी ठेस पहुंची है.
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आरोप है कि रुचिका ने यह किसी के बहकावे में नहीं बल्कि उकसावे में जानबूझकर दिया था, ताकि प्रधानमंत्री पद की गरिमा को ठेस पहुंचे. शिकायतकर्ता का आरोप है कि इस हरकत से रुचिका ने शांति भंग करते हुए नफरत फैलाई है. नोएडा की एक्सप्रेसवे थाना पुलिस ने रुचिका के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 352, 353(1) और 356(1) के तहत 0 FIR दर्ज कर ली है. बताया जा रहा है प्रदर्शन के बाद रुचिका फरार है. पुलिस ने इस मामले की गहनता से पड़ताल शुरू कर दी है.