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ED के पूर्व अधिकारी को 3 साल की जेल, साढ़े 5 लाख का जुर्माना भी ठोका गया, घूस लेने के आरोप में CBI कोर्ट ने सुनाई सजा

CBI कोर्ट ने बेंगलुरू निदेशालय में कार्यरत ईडी के तत्कालीन प्रवर्तन अधिकारी ललित बजाड़ को दोषी ठहराते हुए 3 साल की जेल और साढ़े 5 लाख का जुर्माना ठोका है. उन पर एक व्यापारी से 5 लाख रुपए का घूस लेने का आरोप है.

26 Jul, 2025
( Updated: 06 Dec, 2025
05:08 AM )
ED के पूर्व अधिकारी को 3 साल की जेल, साढ़े 5 लाख का जुर्माना भी ठोका गया, घूस लेने के आरोप में CBI कोर्ट ने सुनाई सजा

ED के एक पूर्व अधिकारी को 5 लाख घूस लेने के आरोप में 3 साल की सजा सुनाई गई है. इसके अलावा साढ़े 5 लाख का जुर्माना भी ठोका गया है. यह फैसला बेंगलुरु की CBI कोर्ट की तरफ से आया है. इस मामले की जांच सीबीआई को सौंपी गई थी. खबरों के मुताबिक, अधिकारी लोन मनी ऐप और मनी लॉन्ड्रिंग जैसे मामलों में बड़ी भूमिका निभाते थे. उन्होंने ड्यूटी के दौरान एक व्यापारी को धमकाकर साढ़े 5 लाख रुपए वसूले थे. 

CBI कोर्ट ने ED के पूर्व अधिकारी को सुनाई सजा

बता दें कि CBI कोर्ट ने बेंगलुरू निदेशालय में कार्यरत ईडी के तत्कालीन प्रवर्तन अधिकारी ललित बजाड़ को दोषी ठहराते हुए 3 साल की जेल और साढ़े 5 लाख का जुर्माना ठोका है. उन पर एक व्यापारी से 5 लाख रुपए का घूस लेने का आरोप है.

केंद्रीय उत्पाद शुल्क के अधिकारी थे ललित बजाड़

ललित बजाड़ केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर और केंद्रीय उत्पाद शुल्क के अधिकारी थे, वह चेन्नई में तैनात थे और ईडी में प्रतिनियुक्ति पर आए थे. CBI की ओर से जारी एक विज्ञप्ति में कहा गया है कि उन्हें एक निजी शिकायतकर्ता से अवैध रूप से 5 लाख रुपए की रिश्वत मांगने और लेने के लिए दोषी ठहराया गया है. कोर्ट ने अपनी जांच में यह पाया कि उन्होंने एक व्यापारी को कानूनी कार्यवाही में उलझाकर उसके व्यवसाय और प्रतिष्ठा को अवैध नुकसान पहुंचाने का डर दिखाया था. इसके बदले 5 लाख की घूस की मांगी थी.

CBI के पास पहुंचा था मामला

इस पूरे मामले की जांच CBI को सौंपी गई थी. जिसकी जांच में बजाड़ के खिलाफ लगे आरोपों को सही पाया गया. बेंगलुरु इकाई में तैनात अधिकारी पर विशेष अदालत ने 5.5 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है. 

मनी लॉन्ड्रिंग और लोन ऐप जांच टीम का हिस्सा थे 

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ललित बजाड़ ईडी की मनी लॉन्ड्रिंग और लोन ऐप मामले की जांच टीम का हिस्सा थे. उन पर साल 2021 में जबरन वसूली करने के आरोप में मामला दर्ज किया गया था. उस दौरान ईडी की बेंगलुरु टीम लोन ऐप से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच हैदराबाद साइबर पुलिस के साथ कर रही थी. उसी दौरान ललित ने एक व्यापारी को डरा धमकाकर साढ़े 5 लाख रुपए वसूले थे.

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