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भारत के इतिहास में पहली बार कबूतरों को दाना डालने पर दर्ज हुई FIR, हाई कोर्ट के आदेश के बाद हुई कार्रवाई, जानिए पूरा मामला?

मुंबई में देश का ऐसा पहला मामला सामने आया है, जहां कबूतरों को दाना डालने पर FIR दर्ज की गई है. बता दें कि बॉम्बे हाई कोर्ट ने एक पशु प्रेमी द्वारा दायर याचिका में कबूतरों को सार्वजनिक स्थल पर दाना डालने पर रोक लगा रखा है.

02 Aug, 2025
( Updated: 06 Dec, 2025
03:44 AM )
भारत के इतिहास में पहली बार कबूतरों को दाना डालने पर दर्ज हुई FIR, हाई कोर्ट के आदेश के बाद हुई कार्रवाई, जानिए पूरा मामला?

मुंबई में एक ऐसा मामला सामने आया है, जहां कबूतरों को दाना डालने की वजह से FIR हुई है. इसको लेकर हाईकोर्ट ने कार्रवाई के आदेश दिए हैं. यह पूरा मामला माहिम पुलिस स्टेशन का है. हालांकि, आरोपी की पहचान नहीं हो सकी है, जिसकी वजह से अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है. जानकारी के लिए बता दें कि हाल ही में बॉम्बे हाईकोर्ट ने कबूतरों के लिए खुले में दाना डालने पर रोक लगाई थी. इस नियम का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई के भी आदेश दिए थे. 

कबूतरों को दाना डालने पर मुंबई पुलिस ने दर्ज की FIR 

मुंबई में एक अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ कबूतरों को दाना डालने पर FIR दर्ज की गई है. इस मामले में पुलिस प्रशासन अब काफी ज्यादा सख्त दिखाई दे रही है. यही वजह है कि इस मामले पर कार्रवाई की जा रही है. एक पशु प्रेमी द्वारा दायर याचिका की सुनवाई करते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट ने 30 जुलाई को अपने आदेश में मुंबई नगर निगम को निर्देश देते हुए कहा था कि अगर सार्वजनिक जगहों पर कबूतरों के लिए दाना डाला गया, तो FIR दर्ज की जाएगी.

कोर्ट ने BMC को दिया था सख्त निर्देश

बॉम्बे हाई कोर्ट इस मामले की सुनवाई के दौरान काफी सख्त नजर आई और BMC को निर्देश देते हुए कहा कि वह शहर के कबूतरखानों में कबूतरों की भीड़ को नियंत्रित करने के लिए आवश्यक कदम उठाए. इसके अलावा कोई सख्त उपाय भी लागू करे. कोर्ट ने सुनवाई के दौरान यह भी कहा कि प्रशासन की स्पष्ट रोक के बावजूद भी लोग अब भी कबूतरखानों में कबूतरों को दाना डालते दिखाई दे रहे हैं.

कोर्ट के हालिया आदेश पर दायर याचिका हुई खारिज 

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यह मामला उस वक्त और भी ज्यादा उलझ गया, जब हालिया आदेश में संबंधित याचिकाओं को खारिज कर दिया गया. वहीं नगर निगम के कर्मचारियों को उनका काम करने से रोका गया. कोर्ट का साफ कहना है कि जो कोई भी इस मामले में निर्देशों का उल्लंघन करें, उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई कार्रवाई कर दंडित किया जाए. 

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