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सैफ अली खान की 15,000 करोड़ की संपत्ति खतरे में? 25 साल पुराने मामले में हाई कोर्ट ने दिया बड़ा झटका, जानिए क्या है पूरा मामला

बॉलीवुड एक्टर सैफ अली खान को मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की जबलपुर बेंच ने बड़ा झटका दिया है. कोर्ट ने 15,000 करोड़ रुपए की संपत्ति मामले को लेकर 25 साल पहले भोपाल हाई कोर्ट द्वारा दिए गए फैसले को नए सिरे से सुनवाई के आदेश दिए हैं. इस आदेश में यह भी कहा गया है कि सुनवाई एक साल के अंदर पूरी होनी चाहिए.

05 Jul, 2025
( Updated: 05 Jul, 2025
07:51 AM )
सैफ अली खान की 15,000 करोड़ की संपत्ति खतरे में? 25 साल पुराने मामले में हाई कोर्ट ने दिया बड़ा झटका, जानिए क्या है पूरा मामला

बॉलीवुड के नवाब कहे जाने वाले अभिनेता सैफ अली खान को 15,000 करोड़ की संपत्ति का बड़ा नुकसान हो सकता है. यह पूरा मामला उनकी पुश्तैनी संपत्ति से जुड़ा हुआ है. बता दें कि मध्य-प्रदेश हाई कोर्ट की जबलपुर बेंच ने सैफ अली खान की पुश्तैनी संपत्ति विवाद को लेकर भोपाल ट्रायल कोर्ट के 25 साल पुराने फैसले को रद्द करते हुए नए सिरे से सुनवाई का आदेश दिया है. कोर्ट ने इस मामले पर गंभीरता से कहा है कि यह सुनवाई एक साल के अंदर पूरी होनी चाहिए. 

क्या है पैतृक संपत्ति का मामला? 

दरअसल, यह मामला नवाब हमीदुल्लाह खान की पैतृक संपत्ति से जुड़ा हुआ है. इस संपत्ति में सैफ अली खान की परदादी साजिदा सुल्तान का नाम भी जुड़ा है, जो सुल्तान नवाब की बड़ी बेगम की बेटी थी, जिनको यह संपत्ति पहले ही सौंपी जा चुकी है. जिसके बाद बाकी वारिसों ने मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत संपत्ति के न्याय संगत तरीके से बंटवारे की मांग की थी. उसके बाद भोपाल ट्रायल कोर्ट में इसकी सुनवाई हुई थी और 25 साल पहले इस पर फैसला भी आया था, लेकिन अन्य वारिसों ने इस फैसले को चुनौती देते हुए हाई कोर्ट में अपील की थी. ऐसे में अब हाई कोर्ट ने उस अपील को स्वीकारते हुए पुराने फैसले को रद्द कर दिया है.

सैफ अली खान को कैसे मिली यह संपत्ति? 

जानकारी के लिए बता दें कि नवाब हाफिज कर हमीदुल्लाह खान का पूरा नाम सिकंदर सौलत इफ्तेखारल मुल्क बहादुर हमीदुल्लाह खान था. वह भोपाल के अंतिम नवाब थे, जिनका साल 1956 में मध्य-प्रदेश राज्य में विलय हो गया था. इनकी दो शादियां हुई थी. उनकी मौत के बाद बड़ी बेगम की बेटी साजिदा को भारत सरकार ने 1961 में कानूनी उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था. साजिदा सैफ की परदादी थी और उनकी शादी पटौदी रियासत के नवाब इफ्तिखार अली खान से हुई थी. उनके बेटे का नाम मंसूर अली खान पटौदी और फिर उनके बेटे सैफ अली खान हैं, जो इस संपत्ति का वारिस हैं.

'15,000 करोड़ की है यह संपत्ति'

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, जिस संपत्ति को लेकर हाई कोर्ट ने फिर से नए सिरे से सुनवाई के आदेश दिए हैं. वह कुल 15,000 करोड़ रुपए की है. ऐसे में सैफ अली खान इस संपत्ति को खो सकते हैं. हालांकि, यह पूरा मामला अभी भी कोर्ट के फैसले पर ही टिका है. दरअसल, साजिदा सुल्तान को दी गई संपत्ति को अब अन्य वारिसों में बांटा जाएगा. वर्तमान में सिर्फ सैफ अली खान ही संपत्ति के हकदार हैं, जो कि पहले से ही एक लंबी कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं. इस संपत्ति में भोपाल के अहमदाबाद पैलेस, फ्लैग स्टाफ हाउस और हजारों-करोड़ों एकड़ की जमीन शामिल है. फिलहाल इस संपत्ति पर क्या सैफ दावा बरकरार रख पाएंगे या नहीं. यह देखने वाली बात होगी, लेकिन उनके लिए यह खबर किसी बड़े झटके से कम नहीं है.

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