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पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026: मतदान की अधिसूचना जारी, दो चरणों में होंगे चुनाव

भारत निर्वाचन आयोग (ईसीआई) ने सोमवार को पश्चिम बंगाल में 23 और 29 अप्रैल को होने वाले दो चरणों के विधानसभा चुनावों के लिए अधिसूचना जारी कर दी है.

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026: मतदान की अधिसूचना जारी, दो चरणों में होंगे चुनाव
Image Credits: IANS
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भारत निर्वाचन आयोग (ईसीआई) ने सोमवार को पश्चिम बंगाल में 23 और 29 अप्रैल को होने वाले दो चरणों के विधानसभा चुनावों के लिए अधिसूचना जारी की.

मतदान की अधिसूचना जारी, दो चरणों में होंगे चुनाव

अधिसूचना में कहा गया है कि दोनों ही दिन मतदान सुबह 7 बजे से शुरू होगा. पहले चरण में 152 विधानसभा सीटों पर मतदान होगा, जबकि दूसरे चरण में शेष 142 विधानसभा सीटों पर मतदान होगा.

15 मार्च को चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों का कार्यक्रम घोषित किया था, और मतदान की अधिसूचना सोमवार को जारी की गई.

पश्चिम बंगाल में दो चरणों में मतदान होगा, जबकि अन्य तीन राज्यों, असम, केरल और तमिलनाडु में एक ही चरण में मतदान होगा. केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में भी एक ही चरण में मतदान होगा.

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इस बीच, सोमवार को पश्चिम बंगाल के वित्त विभाग ने दोनों मतदान दिवसों पर अवकाश की घोषणा करते हुए एक अधिसूचना जारी की.

दोनों मतदान दिवसों पर अवकाश

राज्य के वित्त विभाग की अधिसूचना के अनुसार, चूंकि चुनाव दो चरणों में होंगे, पहला चरण 23 अप्रैल को और दूसरा चरण 29 अप्रैल को, इन दिनों के दौरान संबंधित विधानसभा क्षेत्रों में सभी सरकारी कार्यालयों, शैक्षणिक संस्थानों, वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों और औद्योगिक इकाइयों के कर्मचारियों को अवकाश दिया जाएगा. यह आदेश लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के तहत लागू होगा.

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राज्य वित्त विभाग ने स्पष्ट रूप से कहा है कि कोई भी संगठन या नियोक्ता कर्मचारियों को उनके मतदान के अधिकार का प्रयोग करने से नहीं रोक सकता. यहां तक ​​कि जो लोग कहीं और काम कर रहे हैं लेकिन संबंधित क्षेत्र के मतदाता हैं, उन्हें भी मतदान करने की अनुमति दी जानी चाहिए.

यह भी स्पष्ट किया गया है कि निर्देशों का पालन न करने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

मतदान के दिनों में शराब पर प्रतिबंध

इसके अलावा, मतदान के दिनों को 'ड्राई डे' घोषित किया गया है, जिसका अर्थ है कि मतदान के दिनों में शराब की बिक्री पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगी, ताकि चुनाव प्रक्रिया शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो सके.

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प्रशासन के अनुसार, इस कदम से मतदाताओं की भागीदारी बढ़ाने और स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी. यह जानकारी मिली है कि चुनाव आयोग के निर्देशों का पालन करते हुए यह अवकाश घोषित करने का निर्णय लिया गया है.

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