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अब्बास अंसारी की विधायकी गई, हेट स्पीच मामले में 2 साल की सजा, कोर्ट ने जुर्माना भी लगाया

उत्तर प्रदेश के मऊ से विधायक और मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी को मऊ की एमपी-एमएलए कोर्ट ने दोषी करार देते हुए 2 साल की सजा सुनाई है. यह सजा उनके 2022 में दिए गए हेट स्पीच पर सुनाई गई है.

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31 May 2025
( Updated: 10 Dec 2025
09:25 PM )
अब्बास अंसारी की विधायकी गई, हेट स्पीच मामले में 2 साल की सजा, कोर्ट ने जुर्माना भी लगाया
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उत्तर प्रदेश के मऊ से विधायक और मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी को मऊ की एमपी-एमएलए कोर्ट ने दोषी करार देते हुए 2 साल की सजा सुनाई है. यह सजा उनके 2022 में दिए गए हेट स्पीच पर सुनाई गई है. 

अब्बास अंसारी को 2 साल की सजा, 3,000 जुर्माना 

उत्तर प्रदेश के मऊ में साल 2022 के विधानसभा चुनाव के दौरान दिए गए भड़काऊ भाषण के मामले में सुभासपा विधायक अब्बास अंसारी को कोर्ट ने दोषी करार देते हुए दो वर्ष की सजा और तीन हजार का जुर्माना लगाया है. यह सजा मऊ जनपद की एमपी-एमएलए कोर्ट में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट केपी सिंह ने सुनाई है. अब दोषी पाए जाने के बाद उनकी विधायकी भी जा सकती है. 

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इसी मामले में सह आरोपी मंसूर अंसारी को छह महीने की सजा और एक हजार रुपये जुर्माने की सजा दी गई है. हेट स्पीच के मामले में अब्बास अंसारी को कोर्ट ने दोषी करार दिया. मऊ की एमपी-एमएलए कोर्ट ने सजा का ऐलान किया है. जानकारी के अनुसार, यह मामला 3 मार्च 2022 का है, जब उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के दौरान अब्बास अंसारी ने मऊ के पहाड़पुर मैदान में आयोजित एक जनसभा में सरकार बनने पर अधिकारियों को 'ठीक से देख लेने' की धमकी दी थी. इस भड़काऊ बयान को लेकर विरोध हुआ और मऊ कोतवाली के तत्कालीन सब-इंस्पेक्टर गंगाराम बिंद ने उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई थी.

किन धाराओं में दर्ज हुई FIR 

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अब्बास अंसारी पर भारतीय दंड संहिता (IPC) की निम्नलिखित 6 धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया था, इनमें धारा 506 (आपराधिक धमकी), धारा 171F (चुनाव में गलत प्रभाव डालना), धारा 186 (सरकारी कार्य में बाधा), धारा 189 (सरकारी सेवक को धमकाना), धारा 153A (दो समुदायों में वैमनस्य फैलाना), धारा 120B (आपराधिक साजिश) शामिल है. इन धाराओं के तहत दर्ज केस की सुनवाई मऊ के मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी (CJM) डॉ. केपी सिंह की कोर्ट में चल रही थी, जिसने अब अब्बास अंसारी को दोषी करार दिया है. यह मामला इसलिए भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि अब्बास अंसारी न केवल पूर्व बाहुबली सांसद मुख्तार अंसारी के बेटे हैं, बल्कि वर्तमान में मऊ सदर सीट से विधायक भी हैं.

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