×
जिस पर देशकरता है भरोसा

हरियाणा सरकार का कर्मचारियों को तोहफा, डीए में 3% की बढ़ोतरी, अब 58% हुआ महंगाई भत्ता

नई व्यवस्था के तहत जुलाई, अगस्त और सितंबर के बढ़े हुए महंगाई भत्ते का बकाया नवंबर के वेतन के साथ दिया जाएगा. वहीं अक्टूबर के वेतन में पहले से बढ़े हुए 3 प्रतिशत महंगाई भत्ते को शामिल किया जाएगा.

Author
24 Oct 2025
( Updated: 11 Dec 2025
08:49 AM )
हरियाणा सरकार का कर्मचारियों को तोहफा, डीए में 3% की बढ़ोतरी, अब 58% हुआ महंगाई भत्ता
Advertisement

हरियाणा सरकार ने अपने कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए एक महत्वपूर्ण फैसला लिया है. राज्य सरकार ने महंगाई भत्ते (डीए) में 3 प्रतिशत की वृद्धि की घोषणा की है. 

हरियाणा सरकार का कर्मचारियों को बड़ा तोहफा

इसके बाद डीए 55 से बढ़कर 58 प्रतिशत हो गया है. यह नई दर 1 जुलाई 2025 से लागू होगी. यह जानकारी हरियाणा सरकार के वित्त विभाग ने शुक्रवार को जारी एक आधिकारिक आदेश में दी.

बढ़े हुए महंगाई भत्ते का बकाया नवंबर में होगा

Advertisement

नई व्यवस्था के तहत जुलाई, अगस्त और सितंबर के बढ़े हुए महंगाई भत्ते का बकाया नवंबर के वेतन के साथ दिया जाएगा. वहीं अक्टूबर के वेतन में पहले से बढ़े हुए 3 प्रतिशत महंगाई भत्ते को शामिल किया जाएगा.

आदेश में यह भी कहा गया है कि 50 पैसे या उससे अधिक के अंशों को अगले पूरे रुपये में गिना जाएगा, जबकि 50 पैसे से कम के अंशों को नजरअंदाज किया जा सकता है. यह कदम कर्मचारियों और पेंशनरों को बढ़ती महंगाई से राहत देने के लिए उठाया गया है.

राज्यपाल ने दी संशोधन को मंजूरी

Advertisement

हरियाणा के राज्यपाल ने इस संशोधन को मंजूरी दी है, जो सातवें वेतन आयोग के अनुसार वेतन और पेंशन पाने वाले कर्मचारियों व पेंशनभोगियों को प्रभावित करेगा. वित्त विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने इस संबंध में आदेश जारी किया.

उन्होंने कहा कि यह निर्णय राज्य सरकार की कर्मचारी कल्याण के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है. आदेश की प्रति वित्त विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध है.

सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों में खुशी की लहर

इस फैसले से सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों में खुशी की लहर है. एक वरिष्ठ कर्मचारी के मुताबिक, "महंगाई के इस दौर में यह वृद्धि हमारे लिए राहत लेकर आई है. सरकार का यह कदम सराहनीय है."

Advertisement

वहीं, पेंशनभोगियों ने भी इस फैसले का स्वागत किया और इसे समय पर लिया गया सही कदम बताया. आदेश की एक प्रति प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार, चंडीगढ़ प्रशासन के वित्त सचिव, कोषागार और लेखा विभाग के निदेशक सहित कई अधिकारियों को भेजी गई है. साथ ही राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी (एसआईओ) और वित्त विभाग की कंप्यूटर सेल को इसे वेबसाइट पर अपलोड करने के निर्देश दिए गए हैं. हरियाणा सरकार के मुख्य सचिव और सभी प्रशासनिक सचिवों को भी इसकी सूचना दी गई है.

Tags

Advertisement
टिप्पणियाँ 0
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज़
होम वीडियो खोजें