अनिल अंबानी को फिर लगा झटका, आरकॉम पर 1,085 करोड़ की धोखाधड़ी का केस, CBI ने शुरू की जांच
CBI ने रिलायंस कम्युनिकेशंस (RCom) के खिलाफ 1,085 करोड़ रुपये की कथित धोखाधड़ी के मामले में केस दर्ज किया है और जांच शुरू कर दी है. जानिए क्या है मामला?
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उद्योगपति अनिल अंबानी की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं. अब केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने रिलायंस कम्युनिकेशंस लिमिटेड (आरकॉम) और अन्य के खिलाफ 2013 से 2017 के बीच कथित तौर पर किए गए 1,085 करोड़ रुपये के बैंक धोखाधड़ी मामले में नया आपराधिक मामला दर्ज किया है. यह केस पंजाब नेशनल बैंक की शिकायत पर दर्ज किया गया है.
आरकॉम और अनिल अंबानी पर वित्तीय धोखाधड़ी का आरोप
आरकॉम पर वित्तीय अनुशासन का उल्लंघन करने, गबन करने और मंजूरी की शर्तों का उल्लंघन करने का आरोप लगा है. आरबीआई के दिशानिर्देशों के अनुसार, 2017 में आरकॉम के खाते को निष्पादित (एनपीए) घोषित कर दिया गया था. इससे पहले सीबीआई ने बैंक ऑफ बड़ौदा से जुड़े 2,200 करोड़ रुपये के बैंक धोखाधड़ी मामले में अनिल अंबानी और आरकॉम के खिलाफ दूसरी एफआईआर दर्ज की थी.
ED ने अनिल अंबानी और रिलायंस से जुड़े कई ठिकानों पर की छापेमारी
इसके पहले 6 मार्च को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने उद्योगपति अनिल अंबानी और रिलायंस पावर से जुड़े कई कारोबारियों और संस्थाओं के ठिकानों पर छापेमारी की थी. देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में करीब 10 से 12 जगहों पर ये छापे मारे गए थे. ईडी की करीब 15 विशेष टीमों ने सुबह-सुबह तलाशी अभियान शुरू किया. यह कार्रवाई उन लोगों के रजिस्टर्ड ऑफिस और घरों पर की गई जो इस पावर कंपनी से किसी न किसी तरह जुड़े हुए थे.
बैंक धोखाधड़ी मामले में बड़ी कार्रवाई
आधिकारिक बयान के अनुसार, इससे पहले ईडी ने अनिल अंबानी के आलीशान पाली हिल स्थित 'अबोड' नामक आवासीय संपत्ति को अस्थायी रूप से अटैच किया था, जिसकी कीमत करीब 3,716.83 करोड़ रुपए बताई गई है. यह कार्रवाई रिलायंस कम्युनिकेशंस लिमिटेड से जुड़े बैंक धोखाधड़ी मामले में की गई थी.
ईडी ने धन शोधन मामले में संपत्ति जब्त की
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प्रवर्तन निदेशालय के विशेष कार्य बल, मुख्यालय ने यह संपत्ति धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 के तहत जब्त की है. इससे पहले इसी संपत्ति के एक हिस्से को 473.17 करोड़ रुपए तक जब्त किया जा चुका था.
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