×
जिस पर देशकरता है भरोसा
Advertisement

शेख हसीना को 10 और भतीजी को 7 साल की सजा, बांग्लादेश में आम चुनाव से पहले हसीना परिवार की बढ़ी टेंशन, जानिए पूरा मामला

ढाका की विशेष न्यायालय-4 के न्यायाधीश रबीउल आलम ने सोमवार को फैसला सुनाते हुए शेख हसीना को 10 साल की कैद की सजा दी है. इनमें प्रत्येक मामले में 5-5 साल की सजा सुनाई गई है. इसके अलावा 78 वर्षीय शेख हसीना की भतीजियों में से ट्यूलिप रिजवाना सिद्धीक ब्रिटिश सांसद और अजमीना सिद्धिक को भी राजुक न्यू टाउन प्रोजेक्ट के तहत भूखंडों के आवंटन में कथित अनियमितताओं के मामले में सजा सुनाई है.

शेख हसीना को 10 और भतीजी को 7 साल की सजा, बांग्लादेश में आम चुनाव से पहले हसीना परिवार की बढ़ी टेंशन, जानिए पूरा मामला
Advertisement

बांग्लादेश में 12 फरवरी को होने वाले आम चुनाव से पहले अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना को लेकर एक और बुरी खबर सामने आई है. पिछले साल कई मामलों में मिली 26 साल की सजा के बाद कोर्ट ने अब 10 साल की सजा सुनाई है. खबरों के मुताबिक, बांग्लादेश की एक अदालत ने सरकारी परियोजना में भूमि आवंटन में कथित अनियमितताओं से जुड़े दो अलग-अलग भ्रष्टाचार मामलों में शेख हसीना को 10 साल की सजा सुनाई है. शेख हसीना के अलावा उनके भतीजे और भतीजियों को भी दो मामलों में 7-7 साल की सजा सुनाई गई है.

शेख हसीना और उनकी भतीजी को सुनाई गई सजा 

ढाका की विशेष न्यायालय-4 के न्यायाधीश रबीउल आलम ने सोमवार को फैसला सुनाते हुए शेख हसीना को 10 साल की कैद की सजा दी है. इनमें प्रत्येक मामले में 5-5 साल की सजा सुनाई गई है. इसके अलावा 78 वर्षीय शेख हसीना की भतीजियों में से ट्यूलिप रिजवाना सिद्धीक (ब्रिटिश सांसद) और अजमीना सिद्धिक को भी राजुक न्यू टाउन प्रोजेक्ट के तहत भूखंडों के आवंटन में कथित अनियमितताओं के मामले में सजा सुनाई है. इनमें ट्यूलिप सिद्धिक को कुल 4 साल प्रत्येक में 2-2, वहीं रादवान मुजीब सिद्धिक और अजमीना सिद्धिक को 7-7 साल की कैद की सुनाई गई है. 

एक अन्य आरोपी को 2 साल की सजा सुनाई गई 

शेख हसीना और उनके भतीजे, भतीजियों के अलावा कोर्ट में अदालत के सामने आत्मसमर्पण करने वाले एकमात्र आरोपी मोहम्मद खुर्शीद आलम को भी प्रत्येक मामले में 1-1 साल की सजा सुनाई है. यानी उसे कुल 2 साल की सजा मिली है. कोर्ट ने सभी आरोपियों पर एक लाख तक यानी बांग्लादेशी मुद्रा का जुर्माना भी लगाया है. आरोपियों द्वारा जुर्माना न चुकाने पर 6 महीने की अतिरिक्त सजा काटने का आदेश दिया गया है. 

Advertisement

पिछले साल 26 साल की सजा सुनाई गई थी

इससे पहले पिछले साल 27 नवंबर से 1 दिसंबर के बीच, शेख हसीना को 4 भ्रष्टाचार के मामलों में 26 साल की सजा सुनाई गई थी. उनकी बेटी साइमा वाजेद पुतुल और बेटे सजीब वाजेद जॉय और बहन शेख रेहाना और भतीजी ट्यूलिप को भी 4-4 मामलों में से एक में दोषी ठहराया गया था. अदालत के रिकॉर्ड के मुताबिक, एंटी-करप्शन कमीशन (ACC) द्वारा फाइल किए गए हर मामले का ट्रायल 15 दिनों की सुनवाई के अंदर पूरा हो गया था. अदालत के डॉक्यूमेंट्स से पता चलता है कि ट्रायल के दौरान कुल 39 लोगों ने मामलों में गवाही दी. 

बांग्लादेश छोड़कर भारत में रह रहीं शेख हसीना 

Advertisement

यह भी पढ़ें

बता दें कि पिछले साल 5 अगस्त को बांग्लादेश में हुए बड़े पैमाने पर विरोध-प्रदर्शनों के बाद शेख हसीना देश छोड़कर भारत में चली आई थीं. वह तभी से भारत में शरण लिए हुई हैं. बांग्लादेश की सरकार और अदालत ने उन्हें भगोड़ा घोषित कर रखा है. भ्रष्टाचार विरोधी आयोग ने भी 20 कठा भूखण्डों के आवंटन में कथित रूप से सत्ता का दुरुपयोग करने के आरोप में कई मामले दर्ज किए हैं, जिन पर अदालत ने अपना फैसला सुनाया है. 

Tags

Advertisement
टिप्पणियाँ 0
LIVE
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Close
ADVERTISEMENT
NewsNMF
NMF App
Download
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज़
होम वीडियो खोजें