Indigo Flight Cancellation Refund: इंडिगो फ्लाइट कैंसिल....नहीं मिला रिफंड? तो इस तरह शिकायत करने से तुरंत मिलेगा पैसा
Indigo Flight Cancellation Refund: मंत्रालय ने एयरलाइन को 7 दिसंबर 2025 की शाम 8 बजे तक सभी रिफंड क्लियर करने की डेडलाइन दी है. यदि समय पर रिफंड नहीं होता है तो एयरलाइन के खिलाफ तुरंत कार्रवाई की जाएगी.
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Indigo Flight Cancellation: पिछले कुछ दिनों में इंडिगो एयरलाइन की फ्लाइट्स के कैंसिल और देरी होने की खबरें तेजी से बढ़ीं. इसके कारण हजारों यात्री परेशान हो गए. सोशल मीडिया पर लगातार शिकायतें सामने आ रही थीं कि फ्लाइट कैंसिल होने के बाद भी रिफंड समय पर नहीं मिल रहा. यात्रियों की मुश्किलों को देखते हुए नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने खुद दखल दिया और एयरलाइन को साफ निर्देश दिए कि सभी पेंडिंग रिफंड तुरंत प्रोसेस किए जाएं. मंत्रालय ने एयरलाइन को 7 दिसंबर 2025 की शाम 8 बजे तक सभी रिफंड क्लियर करने की डेडलाइन दी है. यदि समय पर रिफंड नहीं होता है तो एयरलाइन के खिलाफ तुरंत कार्रवाई की जाएगी.
रिफंड के लिए शिकायत कैसे करें
अगर आपकी इंडिगो फ्लाइट कैंसिल हो चुकी है और रिफंड अब तक नहीं मिला है, तो शिकायत करना अब पहले से आसान है....
- सबसे पहले आप इंडिगो की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं.
- वहां Customer Support सेक्शन में रिफंड से जुड़ी शिकायत का विकल्प मिलेगा.
- इसमें आप अपना PNR, मोबाइल नंबर और बाकी डिटेल्स डालकर शिकायत दर्ज कर सकते हैं.
- इसके अलावा, नागरिक उड्डयन मंत्रालय की AirSewa ऐप और पोर्टल भी यात्रियों की मदद के लिए उपलब्ध हैं.
- इस प्लेटफॉर्म पर शिकायत दर्ज होते ही एक ट्रैकिंग नंबर मिलेगा, जिससे आप हर स्टेज का अपडेट चेक कर सकते हैं.
मंत्रालय ने एयरलाइन को स्पष्ट कहा है कि यात्रियों को बार-बार फॉलो-अप के लिए कॉल या मेल नहीं करना पड़े. एक बार शिकायत दर्ज होते ही प्रोसेसिंग शुरू हो जानी चाहिए और रिफंड जल्द से जल्द जारी होना चाहिए.
रिफंड फैसिलिटेशन सेल की स्थापना
यात्रियों की परेशानी कम करने और रिफंड प्रक्रिया को तेज करने के लिए मंत्रालय ने इंडिगो को खास पैसेंजर सपोर्ट और रिफंड फैसिलिटेशन सेल तैयार करने का आदेश दिया है. यह सेल सीधे उन यात्रियों से संपर्क करेगा जिनकी फ्लाइट कैंसिल या डिस्टर्ब हुई है. इससे यात्रियों को हर दूसरे दिन मेल या कॉल करके अपडेट मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी. मंत्रालय ने एयरलाइन को निर्देश दिया है कि जब तक ऑपरेशंस पूरी तरह सामान्य नहीं हो जाते, तब तक ऑटोमैटिक रिफंड सिस्टम बंद नहीं होना चाहिए. मतलब जैसे ही कोई फ्लाइट कैंसिल होती है, रिफंड बिना किसी रिक्वेस्ट के तुरंत शुरू हो जाएगा. यह बदलाव यात्रियों के लिए बड़ी राहत है, क्योंकि अब तक सबसे ज्यादा शिकायत यही थी कि रिफंड के लिए बार-बार फॉलो-अप करना पड़ता था.
यात्रियों को क्या मिलेगा
इस नई व्यवस्था के तहत, अब यात्रियों को रिफंड के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा. शिकायत दर्ज होते ही प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और रिफंड तेजी से उनके बैंक अकाउंट में आएगा. मंत्रालय ने एयरलाइन को यह भी कहा है कि सभी पेंडिंग मामलों का निपटारा समय पर होना चाहिए.
यह कदम यात्रियों की सुविधा और एयरलाइन सेवा की पारदर्शिता बढ़ाने के लिए अहम माना जा रहा है. अब इंडिगो की फ्लाइट कैंसिलेशन या डिले की स्थिति में यात्रियों को लंबे इंतजार और फॉलो-अप की समस्या नहीं होगी. मंत्रालय की यह पहल यात्रियों के लिए सच्ची राहत और भरोसे का संदेश है.
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