FASTag Rules: फास्टैग एक इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन सिस्टम है जो राष्ट्रीय और राज्य मार्गों पर टोल प्लाजा पर निर्बाध भुगतान की सुविधा प्रदान करता है। हालांकि, कई उपयोगकर्ताओं ने शिकायत की है कि उनका FASTag वॉलेट से बिना यात्रा किए पैसे कट रहे हैं। यह समस्या उन उपयोगकर्ताओं के लिए परेशानी का कारण बन सकती है, जिन्हें बिना यात्रा के भी अनावश्यक शुल्क का भुगतान करना पड़ता है। यदि आपको भी ऐसा अनुभव हो रहा है, तो इस लेख में हम आपको बताएंगे कि इसके लिए आपको क्या कदम उठाने चाहिए और कहाँ आप अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं।
FASTag वॉलेट से पैसे कटने के कारण
FASTag वॉलेट से पैसे कटने के कई कारण हो सकते हैं, जिनमें से कुछ मुख्य कारण निम्नलिखित हैं:
गलत टोल प्लाजा के पास से वाहन गुजरना: कभी-कभी वाहन किसी टोल प्लाजा के पास से गुजरने पर भी टोल शुल्क कट सकता है, भले ही वाहन ने टोल प्लाजा से पूरी तरह से नहीं गुजरा हो। ऐसा तब हो सकता है जब सेंसर के कारण गलती से टैग को पढ़ लिया जाता है।
सिस्टम ग्लिच: किसी समय सर्वर या सिस्टम में तकनीकी खराबी के कारण, टोल शुल्क गलत तरीके से काटा जा सकता है, भले ही वाहन ने यात्रा नहीं की हो।
फर्जी टोल शुल्क: कुछ मामलों में, टोल प्लाजा कर्मचारी जानबूझकर गलत तरीके से शुल्क काट सकते हैं, जो FASTag में रिकॉर्ड हो जाता है।
FASTag का गलत उपयोग: अगर FASTag को किसी अन्य वाहन में लगाकर इस्तेमाल किया जाता है, तो यह भी समस्या उत्पन्न कर सकता है
FASTag से बिना यात्रा के पैसे कटने पर शिकायत कैसे करें?
यदि आपके साथ भी ऐसा हो रहा है कि बिना यात्रा किए आपके FASTag वॉलेट से पैसे कट रहे हैं, तो आप निम्नलिखित तरीकों से अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं:
भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) के हेल्पलाइन पर शिकायत करें
NHAI की आधिकारिक हेल्पलाइन नंबर 1033 पर कॉल करके आप अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। इस हेल्पलाइन के माध्यम से आप टोल शुल्क के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और किसी भी असामान्य शुल्क के लिए समाधान की मांग कर सकते हैं।
FASTag सेवा प्रदाता की वेबसाइट पर शिकायत दर्ज करें
हर FASTag सेवा प्रदाता की अपनी वेबसाइट और मोबाइल ऐप होती है, जहाँ आप अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। अगर आपका FASTag HDFC, ICICI, या अन्य किसी बैंक से है, तो उस बैंक की वेबसाइट पर जाकर या मोबाइल ऐप के माध्यम से आप अपनी समस्या का समाधान पा सकते हैं।
FASTag कस्टमर केयर नंबर पर संपर्क करें
आप अपने FASTag प्रदाता के कस्टमर केयर नंबर पर भी संपर्क कर सकते हैं। कस्टमर केयर द्वारा आपकी शिकायत दर्ज की जाएगी और आपके FASTag वॉलेट से संबंधित समस्याओं का समाधान किया जाएगा। यह सेवा सप्ताह के सातों दिन 24 घंटे उपलब्ध होती है।
टोल प्लाजा पर शिकायत दर्ज करें
अगर आपने टोल प्लाजा पर कोई गलती देखी है या आपको लगता है कि आपके FASTag से गलत शुल्क काटा गया है, तो आप टोल प्लाजा के मैनेजर या कस्टमर केयर प्रतिनिधि से संपर्क कर अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। टोल प्लाजा पर अक्सर एक शिकायत बॉक्स भी होता है, जहाँ आप अपनी समस्या लिखित रूप में दे सकते हैं।
सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर शिकायत करें
आप अपनी शिकायत सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे ट्विटर या फेसबुक पर भी पोस्ट कर सकते हैं। अधिकांश सरकारी और निजी संस्थाएं सोशल मीडिया पर सक्रिय रहती हैं और इन प्लेटफार्मों पर शिकायतों का त्वरित समाधान किया जाता है। NHAI और FASTag सेवा प्रदाताओं के सोशल मीडिया अकाउंट्स पर आप अपनी समस्या का उल्लेख करके समाधान प्राप्त कर सकते हैं।
आरटीआई के माध्यम से जानकारी प्राप्त करें
अगर आपको लगता है कि आपकी शिकायत का समाधान सही तरीके से नहीं हो रहा है, तो आप RTI (सूचना का अधिकार) के तहत NHAI या संबंधित टोल प्लाजा से जानकारी मांग सकते हैं। इसके जरिए आप जान सकते हैं कि आपके FASTag से पैसे क्यों कटे और क्या गलत हुआ।
क्या आवश्यक कदम उठाने चाहिए?
FASTag खाते का सत्यापन करें: सबसे पहले, यह सुनिश्चित करें कि आपका FASTag किसी और वाहन पर तो नहीं लगा हुआ है और उसे किसी अन्य यात्रा से संबंधित शुल्क नहीं हो रहा है।
वॉलेट बैलेंस चेक करें: अपने FASTag वॉलेट का बैलेंस चेक करें ताकि आपको पता चल सके कि वॉलेट में पहले से कितने पैसे थे और आपको जो शुल्क कट रहा है वह वाजिब है या नहीं।
शुल्क का रिकॉर्ड रखें: आपको जो भी शुल्क कटने की घटना हुई है, उसका रिकॉर्ड रखें। इससे आपको शिकायत के दौरान संदर्भ देने में मदद मिलेगी।
FASTag वॉलेट से बिना यात्रा के पैसे कटने की समस्या किसी भी उपयोगकर्ता के लिए परेशानी का कारण हो सकती है। हालांकि, यदि आपके साथ भी ऐसा हो रहा है, तो ऊपर बताए गए तरीकों से आप अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं और उचित समाधान पा सकते हैं। ध्यान रहे कि समस्या को जल्दी हल करने के लिए आपको सही चैनल का इस्तेमाल करना चाहिए और सभी संबंधित दस्तावेज़ों का रिकॉर्ड रखना चाहिए।