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GST: पुराने रेट पर सामान बेच रहा है दुकानदार? इन हेल्पलाइन नंबरों पर करें शिकायत

GST 2.0: अगर आप इस त्योहारी सीजन में कोई सामान खरीदने जा रहे हैं, तो ये आपके लिए सही समय है. नई GST दरों के कारण अब बहुत सी चीजें पहले से सस्ती हो गई हैं. खासकर वे लोग जो इलेक्ट्रॉनिक सामान, दवाएं या रसोई के जरूरी प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, उन्हें अब अच्छा फायदा मिलेगा.

GST: पुराने रेट पर सामान बेच रहा है दुकानदार? इन हेल्पलाइन नंबरों पर करें शिकायत
Source: Shopkeeper
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GST 2.0: आज यानी 22 सितंबर 2025 से देशभर में नई GST दरें लागू हो गई हैं. यह नवरात्रि के पहले दिन से ही लागू हुई एक बड़ी राहत है; लगभग 375 चीजों और सेवाओं पर जीएसटी घटा दी गई है. इसका सीधा असर उन चीजों पर पड़ेगा जो हम रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल करते हैं,  जैसे खाने-पीने का सामान, दवाएं, घरेलू सामान, इलेक्ट्रॉनिक्स, किचन अप्लायंसेज और गाड़ियां.

पीएम मोदी बोले-  यह बचत का उत्सव है!

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बदलाव को ‘बचत उत्सव’ कहा है. उनका कहना है कि जीएसटी दरों में कटौती और आयकर सुधारों के जरिए भारतीय जनता को करीब 2.5 लाख करोड़ रुपये की राहत मिलेगी. पीएम मोदी ने साफ कहा कि इन सुधारों से मध्यम वर्ग और गरीब परिवारों को सबसे ज्यादा फायदा मिलेगा. इससे हर व्यक्ति की जेब पर बोझ कम होगा.

अगर दुकानदार जीएसटी कट का फायदा नहीं दे रहा, तो करें शिकायत

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अगर कोई दुकानदार अब भी पुराने MRP (अधिकतम खुदरा मूल्य) पर सामान बेच रहा है, तो आप उसकी शिकायत कर सकते हैं. सरकार ने इसके लिए कई टोल-फ्री नंबर और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म शुरू किए हैं. ग्राहक अब सीधे शिकायत दर्ज कर सकते हैं और अपने अधिकार का इस्तेमाल कर सकते हैं.

शिकायत कहां और कैसे करें?

कॉल करें:
1800-11-4000 (टोल फ्री)
1915 (टोल फ्री)

SMS या WhatsApp करें:

8800001915 पर

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ऑनलाइन शिकायत करें:

consumerhelpline.gov.in

NCH App या UMANG App पर भी शिकायत कर सकते हैं

शिकायत का समय:

सुबह 8 बजे से शाम 8 बजे तक शिकायत दर्ज की जा सकती है

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शिकायत की ट्रैकिंग:

ऐप या वेबसाइट पर आप अपनी शिकायत को ट्रैक भी कर सकते हैं

नई कीमतों का स्टीकर जरूरी नहीं, लेकिन फायदा जरूर मिलेगा

बहुत से लोग सोच रहे हैं कि उन्हें प्रोडक्ट पर नई MRP क्यों नहीं दिख रही. इसका कारण है कि दुकानदारों के पास अभी पुराना स्टॉक मौजूद है, जिस पर पुरानी MRP छपी है. लेकिन घबराइए मत  सरकार ने साफ कहा है कि 22 सितंबर से बिकने वाला सामान नई जीएसटी दरों पर ही बेचा जाएगा, चाहे उस पर पुरानी कीमत छपी हो. दुकानदारों को अपनी GST रिटर्न में इसका हिसाब देना होगा.

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अब हर खरीदी में हो सकती है सैकड़ों की बचत

अगर आप इस त्योहारी सीजन में कोई सामान खरीदने जा रहे हैं, तो ये आपके लिए सही समय है. नई GST दरों के कारण अब बहुत सी चीजें पहले से सस्ती हो गई हैं. खासकर वे लोग जो इलेक्ट्रॉनिक सामान, दवाएं या रसोई के जरूरी प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, उन्हें अब अच्छा फायदा मिलेगा.

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